Supreme Court का आदेश | Ramdev और Balakrishna पेश हों

सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नोटिस का जवाब दाखिल न करने पर जारी किया। अब बालकृष्ण और बाबा रामदेव को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने नोटिस जारी कर ये भी पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

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ATUL DWIVEDI
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पतंजलि को सुप्रीम फटकार

गुमराह करने वाले दवा के विज्ञापनों के मामले में पतंजलि आयुर्वेद ( Patanjali ayurved ) को सुप्रीम कोर्ट से जमकर फटकार लगी थी...लेकिन उसके बाद भी कंपनी का रुख जस का तस बना हुआ है...लेकिन अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ( Balakrishna ) और स्वामी रामदेव ( Swami ramdev ) को पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश नोटिस का जवाब दाखिल न करने पर जारी किया। अब बालकृष्ण और बाबा रामदेव को अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने नोटिस जारी कर ये भी पूछा है कि उनके खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इससे पहले 27 फरवरी को इस मामले की सुनवाई हुई थी। 27 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगाई थी। इसके अलावा अवमानना कार्यवाही में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। दरअसल, कोर्ट ने पिछले साल भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं करने का निर्देश दिया था, लेकिन कंपनी ने इसे नजरअंदाज किया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया।

Supreme Court Patanjali Ramdev