इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी करार, इस्लामाबाद पुलिस ने किया अरेस्ट, 5 साल नहीं लड़ सकेंगे चुनाव 

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BP Shrivastava
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इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी करार, इस्लामाबाद पुलिस ने किया अरेस्ट, 5 साल नहीं लड़ सकेंगे चुनाव 

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। अब इमरान खाने को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में तीन साल की जेल और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सजा के तत्काल बाद इमरान खान को उनके जमान पार्क स्थित घर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कोर्ट के निर्णय के बाद इमरान के सियासी करियर पर संकट आ गया है। वे अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। फैसले के समय कोर्ट ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाक चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में माहौल गरमाया हुआ है।



इमरान खान का गिरफ्तारी से पहले का रिकॉर्ड संदेश, जो अब ट्वीट हुआ




— Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2023



इमरान के निवास पर भारी सुरक्षा बल तैनात



एम न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, केस की सुनवाई को देखते हुए जमां पार्क स्थित इमरान खान के आवास पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। जमान पार्क मार्ग पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। किसी भी तरह की सभा की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लिया जाएगा।



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इमरान पर जानबूझकर जानकारी छिपाने के दोषी



इससे पहले पाक के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की राहत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चेयरमैन इमरान पर तोशाखाना से अपने पास रखे गिफ्ट्स की जानकारी 'जानबूझकर छिपाने' का आरोप लगा था। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान पर आरोप साबित होने के बाद फैसला सुनाया।



इमरान को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिली थी राहत



तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट द्वारा मामले में राहत देने से मना करने के बाद इमरान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहां से भी राहत नहीं मिली थी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल यानी अक्टूबर 2021 को पूर्व पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए अयोग्य करार दिया था। इसके बाद इसी साल 9 मई को ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को दोषी करार दिया था।



पाक में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा- पीटीआई



कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा कि यह बिलकुल शर्मनाक और घृणित है। देश में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। और यह सब  सिर्फ इसलिए किया जा रहा कि किसी तरह इमरान खान को अयोग्य करार दिए जाए और जेल में डाल दिया जाए।



जज ने पूर्वाग्रह की पट्टी बांधकर किया फैसला



पीटीआई के प्रवक्ता का कहना है कि तोशाखाना केय ने न्याय व्यवस्था के माथे पर एक और काला धब्बा लगा दिया है। उन्होंने ने जज पर पक्षपात का आरोप लगया और कहा कि जज द्वारा इतिहास के सबसे बेतुके तरीके से मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट के जज ने पूर्वाग्रह की पट्टी बांधकर एक खास एजेंडे के तहत केस के तथ्यों पर पट्टी बांध दी। कोर्ट का फैसला राजनीतिक बदले का सबसे खराब उदाहरण है। एक त्रुटिपूर्ण, हास्यास्पद और बिना ठोस कानूनी आधार वाले फैसले के द्वारा गणतंत्र और लोकतंत्र पर शर्मनाक हमला किया गया। देश के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय राजनीतिक नेता के खिलाफ इस तरह की साजिश और बदले की कोशिश को देश कभी माफ नहीं करेगा। 



क्या है तोशाखाना मामला?



पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों, विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अफसरों को मिलने वाले गिफ्ट्स को रखा जाता है। इमरान खान पर पीएम रहते हुए तोशाखाने में रखे गए तोहफों को कम दाम पर खरीदने और फिर उन्हें बेचकर लाभ कमाने का आरोप लगा था। इमरान खान को साल 2018 में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर यूरोप और खासकर अरब देशों की यात्रा के दौरान बहुत से कीमती उपहार मिले थे। इन में से बहुत से गिफ्ट्स को इमरान ने डिक्लेयर ही नहीं किया, जबकि कई तोहफों को असल के काफी कम कीमत पर खरीद लिया और बाहर जाकर बड़ी कीमत पर बेच दिया।


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