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इंटरनेशनल डेस्क. नवाज शरीफ अब दोबारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पाकिस्तान की संसद ने लाइफटाइम डिस्क्वॉलिफिकेशन का कानून बदल दिया है। अब किसी सांसद को 5 साल से ज्यादा के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकेगा। इस कानून का फायदा का नवाज के साथ इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी के चीफ जहांगीर खान तरीन को भी मिलेगा।
नवाज के ताउम्र चुनाव लड़ने पर लगाई थी पाबंदी
नवाज शरीफ को सियासी साजिश के तहत जून 2017 में कई मामलों में सजा सुनाई गई थी। इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनके ताउम्र चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। संविधान के अनुच्छेद 62 (1)(f) के तहत उन्हें बेईमान करार भी दिया गया था।
पाकिस्तान की संसद में नया बिल पारित
संसद के अपर हाउस सीनेट में इस महीने की शुरुआत में अयोग्यता कानून को बदलने के लिए नया बिल पेश किया गया था। इसे यहां से पारित कर दिया गया। इसके बाद शनिवार को यही बिल निचले सदन नेशनल असेंबली में पेश किया गया। यहां रविवार को इसे पारित कर दिया गया।
नए बिल में क्या है ?
नए बिल के मुताबिक किसी भी सांसद या विधायक को 5 साल से ज्यादा के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। अगर किसी सांसद या विधायक को 2023 में अयोग्य करार दिया जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल यानी 2028 तक ही चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है।
नवाज और जहांगीर खान तरीन लड़ सकेंगे चुनाव
नए कानून के मुताबिक नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन दोनों अब न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री समेत मुल्क के किसी भी ओहदे पर काबिज हो सकेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी इस बिल को जल्द मंजूरी दे देंगे। हालांकि अगर वो ऐसा नहीं भी करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन बाद ये बिल अपने-आप कानून की शक्ल ले लेगा।
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लंदन में हैं नवाज
नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद वो कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। लाहौर हाईकोर्ट ने 2019 में नवाज को इलाज कराने के लिए 4 हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी। 19 नवंबर 2019 को नवाज लंदन गए थे और तब से वापस ही नहीं लौटे। अब शायद वो जल्द ही पाकिस्तान लौट सकते हैं।