पाकिस्तान की नई साजिश: गिलगित- बालिस्तान को राज्य का दर्जा देने वाला कानून

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पाकिस्तान की नई साजिश: गिलगित- बालिस्तान को राज्य का दर्जा देने वाला कानून

लाहौर. पाकिस्तान ने अब नई साजिश रची है। उसने गिलगित- बालिस्तान को राज्य का दर्जा देने के लिए नए कानून को अंतिम रूप दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस इलाके को लेकर हमेशा तनाव रहता है।

भारत ने रखा अपना पक्ष

भारत ने साफ कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गिलगित और बालिस्तान अहम हिस्सा है। अपने क्षेत्र में वो किसी की भी आवाजाही बर्दाश्त नहीं करेगा। पाक द्वारा इस अवैध कब्जे पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है।

गिलगित और बालिस्तान को करेंगे शामिल

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित और बालिस्तान के चुनाव आयोग के क्षेत्र को पाकिस्तान चुनाव आयोग में सम्मलित करने के लिए नया कानून प्रस्तावित किया है।

विधिमंत्री ने बनाया कानून

इसे 26 वां संवेधानिक संशोधन विधेयक नाम देकर पीएम इमरान खान को सौंपा गया है। इमरान के विधिमंत्री फरोग नसीम को कानून बनाने का काम सौंपा था। इसे बनाते वक्त पाकिस्तान का संविधान, सयुंक्त राष्ट्र संघ व क्षेत्रीय कानून प्रावधानों को नजर में रखा है।

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