Utility: EPF अकाउंट को जल्द आधार से लिंक करा लें, 30 नंवबर के बाद रुक जाएगा PF का पैसा

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Utility: EPF अकाउंट को जल्द आधार से लिंक करा लें, 30 नंवबर के बाद रुक जाएगा PF का पैसा

अगर आपने भी अभी तक EPFO और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो ये खबर आपके लिए है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड से 30 नवंबर तक लिंक करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आप EPFO की सर्विसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लिंक ने करने से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा इससे आपको EPF अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है।

ऑनलाइन लिंक कराने की प्रोसेस

-  सबसे पहले आप EPFO पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।

-  UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करें।
"Manage” सेक्शन में KYC ऑप्शन पर क्लिक करें।

-  जो पेज खुलता है वहां आप अपने EPF अकाउंट के साथ जोड़ने के लिए कई डॉक्युमेंट्स देख सकते हैं।

-  आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सेव पर क्लिक करें।

-  आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार UIDAI के डेटा से वैरिफाई किया जाएगा।

-  आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF खाते से लिंक हो जाएगा और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा।

EPF अकाउंट में कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों डालते हैं पैसा

EPFO एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% EPF अकाउंट में जाता है। तो वहीं, एम्प्लॉयर (कंपनी) भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कॉन्ट्रिब्यूट करती है। कंपनी के 12% कॉन्ट्रिब्यूशन में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। EPF अकाउंट पर सालाना 8.50% ब्याज मिल रहा है।

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