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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ फंड से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत है, जो अपने पीएफ अकाउंट से हेल्थ इमरजेंसी के दौरान पर्याप्त रुपये नहीं निकाल पा रहे थे। अब ईपीएफ मेंबर 68J क्लेम के तहत 1 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। पहले यह लिमिट मात्र 50 हजार रुपए की थी। इसके साथ ही उसने इसे लेकर अपने सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में भी बदलाव कर दिए हैं। मेंबर अपनी अलग-अलग जरूरत के लिए फॉर्म 31 के जरिए पीएम फंड से निकासी कर सकते हैं। इलाज के लिए निकासी की सीमा बढ़ाने को लेकर ईपीएफओ ( EPFO ) ने एक सर्कुलर जारी करते हुए जानकारी दी है।
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