अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन कार्ड (Pan Card) के साथ लिंक नहीं किया है तो फौरन कर लें, नहीं तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत सरकार पहले कई बार आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीखें बढ़ा चुकी है और एक बार फिर इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। यानी 31 मार्च तक आप आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते है।
..नहीं तो पैन हो जाएगा बेकार: भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पैन और आधार अहम दस्तावेज हैं और दोनों को अगर लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड निष्क्रिय या बेकार हो सकता है। बिना पैन के बैंकिंग से लेकर अन्य वित्तीय सेवाएं आप नहीं ले पाएंगे।
लिंक नहीं कराने पर क्या?: 31 मार्च तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।
PAN बेकार होने पर क्या होगा?: पैन बेकार होने पर वह वैध (Valid) नहीं रह जाएगा। उसकी कानूनी पहचान नहीं होगी, लिहाजा उसका इस्तेमाल करने पर इनकम टैक्स की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, पैन का इस्तेमाल अगर पहचान (ID Proof) के लिए कर रहे हैं तो उस स्थिति में जुर्माना नहीं लगेगा। जैसे बैंक अकाउंट खोलने में पैन का इस्तेमाल ID Proof के लिए कर सकते हैं, उसमें जुर्माना नहीं लगेगा। आपका पैन कार्ड बेकार होने पर 50 हजार से ज्यादा का ट्रांजैक्शन (Transaction) नहीं कर सकेंगे। वहीं, पैन आधार लिंक (pan aadhaar link) होने के बाद पैन एक्टिव हो जाएगा और आप सभी वित्तीय सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक है या नहीं
- आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं ये जानने के लिए आप इन आसान स्टेप से चेक कर सकते हैं।