नई पॉलिसी: प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में दिया तो नई खरीदने पर 25% छूट

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नई पॉलिसी: प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में दिया तो नई खरीदने पर 25% छूट

केंद्र सरकार ने बड़ा एक फैसला लिया है। अब पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नई गाड़ी लेने पर 25 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। ये फैसला सरकार ने सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने और प्रदूषण कम करने के लिए लिया है। इस बात की घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport & Highways) ने नोटिफिकेशन जारी करके की है।

सरकार की कोशिश- प्रदूषण कम हो

मंत्रालय ने स्टेटमेंट में कहा कि वाहन कबाड़ नीति में लोगों को पुराने और पर्यावरण प्रदूषण करने वाले वाहनों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए वाहन कबाड़ में जमा करने पर उसके मालिक को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके आधार पर ये छूट मिलेगी। ये छूट निजी गाड़ियों पर 25% और कमर्शियल वाहनों पर 15% रहेगी। इसके साथ ही ये छूट कमर्शियल वाहनों के मामले में 8 साल तक और निजी वाहनों के मामले में 15 साल तक दी जाएगी।

रोड टैक्स में मिलेगी छूट

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटीफिकेशन में कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नए राष्ट्रीय कानून के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाली गाड़ियों के लिए रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे। 

इन तारीखों से शुरू होंगे नए नियम

पॉलिसी में फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1अक्टूबर 2021 से लागू हो गए हैं। सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। इसके अलावा कमर्शियल वाहनों के लिए ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे, बाकी सभी अन्य वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 जून 2024 से तरीके से लागू होंगे।

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