RBI ने लागू किए नए नियम, अगर लॉकर से हुआ सामान चोरी तो 100 गुना देगा बैंक

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Aashish Vishwakarma
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RBI ने लागू किए नए नियम, अगर लॉकर से हुआ सामान चोरी तो 100 गुना देगा बैंक

अगर आप बैंकों के लॉकर में पैसे, गहने, जेवरात आदि रखते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आरबीआई (RBI) ने बैंकों के लॉकर को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियम जनवरी 2022 से लागू हो चुके हैं। 



क्या हैं नए नियम: आरबीआई ने लॉकर मैनेजमेंट को लेकर सभी बैंकों को निर्देश जारी किए। नए निर्देश में मौजूदा सेफ जमा लॉकर और बैंकों के पास वस्तुओं की सेफ कस्टडी दोनों पर लागू होंगे। नई गाइड लाइन में अगर लंबे समय से किसी कस्टमर ने लॉकर नहीं खोला है तो बैंकों को लॉकर खोलने की इजाजत दी गई है। भले ही किराया नियमित रूप से दिया जा रहा हो। 



100 गुना होगी बैंकों की जिम्मेदारी: बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी, आग, चोरी, भवन ढहने के मामले में बैंकों की देनदारी लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक सीमित होगी। वहीं अगर भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लॉकर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इस तरह के नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। 



लॉकर फीस का समय पर करें भुगतान: आरबीआई ने बैंकों को लॉकर आवंटित करते समय नए ग्राहकों से डिपॉजिट लेने की अनुमति दी है, ताकि लॉकर को तोड़ने और किराए की वसूली के लिए इस जमा राशि का उपयोग किया जा सके। अगर तीन साल तक लॉकर का किराया नहीं दिया गया है, तो बैंक उसे तोड़ सकता है। इसलिए आप लॉकर किराए का समय पर भुगतान करें। 



लॉकर लेने वाले को बैंक करेगा अलर्ट: बैंक लॉकर-किराए पर एक पत्र के माध्यम से नोटिस देगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर पर ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेगा। यदि लॉकर किराए पर लेने वाले का पता नहीं चलता है, तो बैंक लॉकर किराए पर लेने वाले या लॉकर की सामग्री में रुचि रखने वाले 

व्यक्ति को जवाब देने के लिए तय समय देगा। साथ ही सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया जाएगा।


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