भोपाल. आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का काफी क्रेज है। लोग घर बैठे मोबाइल पर ऑर्डर बुक कर सामान खरीदना पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि इससे वक्त की बजत भी होती है और सामान सीधे घर आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। कई बार ग्राहक को गलत सामान मिलता है या सामान उस क्वालिटी का नहीं होता, जो उसने अपेक्षा की थी। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियों से गलत सामान डिलीवरी होने पर ग्राहक को क्या करना चाहिए...
सामान नहीं आए तो ये करें: कंपनी की वेबसाइट, ऐप, टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें। वेबसाइट फर्जी हो तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं। साइबर सेल में भी शिकायत कर सकते हैं। धोखाधड़ी होने पर उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के कार्रवाई होती है।
गलत सामान आए तो ये करें: डिलीवरी बॉय से सामान रिसीव करते समय सावधानी बरतें। रिसीव करते समय ही पैकिंग खोलते हुए वीडियो बनाएं। सामान गलत आए तो लौटा दें। रिसीविंग में इसका उल्लेख करें। ऐसा ना करने पर आपका दावा सही नहीं माना जाएगा।
और कहां कर सकते हैं शिकायत: उपभोक्ता से जुड़े मामले सिविल अपराध के दायरे में आते हैं। इसमें कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत और सुनवाई होती है। धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में की जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की साइबर सेल में भी शिकायत कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का टोल फ्री नंबर 155260 है।
कानून में ये प्रावधान: ऑनलाइन खरीदारी में धोखाधड़ी पर मुआवजे का प्रावधान है। इसका आदेश कंज्यूमर कोर्ट देता है। अगर विक्रेता का पोस्टल एड्रेस नहीं है तो ई-कॉमर्स वेबसाइट के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। आप पुलिस, साइबर सेल या रिजर्व बैंक के लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं।
ठगी पर सजा: एक करोड़ रुपए से कम के मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता फोरम में होती है। इसमें कार्रवाई भारतीय दंड संहिता (IPS) या अन्य कानून के तहत होती है, जिसमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।