Jashpur। ज़िले के एक पहाड़ी इलाक़े (jashpur)में क़रीब आठ और तेरह वर्षीय बहनों (miner girls) के साथ रिश्ते में नाना लगने वाले शख़्स ने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर डिजिटल (Digital Rape) रेप किया है। इन हैवानों ने दोनों बच्चियों को पीटा और स्तब्ध कर देने वाली हरकतें करते हुए उसका वीडियो (made video)भी बनाया। जिस समय यह घटना हुई, दोनों बच्चियाँ घर में अकेली थीं।पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है जबकि एक नाबालिग समेत दो की तलाश जारी है।
ऐसी करतूत शैतान भी शर्मा जाए
बच्चियों के माता पिता बेहद गरीब पृष्ठभूमि के हैं।प्रमुख आरोपी ने ही उन लोगों को गाँव में बसाया और उसका उस घर में प्रभुत्व है। उसे पता था कि घर में कोई नहीं है और वह साथियों के साथ पहुँचा, बच्चियों से डिजिटल रेप किया,उनके चीखने चिल्लाने पर उन्हें पीटा गया और इन सबका वीडियो बनाया गया। घटना का पता भी नहीं चलता अगर वीडियो वायरल नहीं होता। आरोपियों में से किसी एक ने वीडियो को भूल से कहीं भेज दिया और उसके बाद वह वायरल हुआ जिसकी जानकारी पुलिस को लगी।
प्रभाव या डर ऐसा कि माँ ने नहीं कराई रिपोर्ट
पूरे घटनाक्रम में प्रमुख आरोपी का डर ऐसा है कि माँ रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं हुई। बाल संरक्षण के अधिकारियों के हवाले बच्चियों के साथ हुई अमानुषिक घटनाक्रम की शिकायत दर्ज की गई है।
दो पकड़ाए, नाबालिग समेत दो फ़रार
इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि दो आरोपी जिनमें एक नाबालिग है, वह पंक्तियों के लिखे जाने तक फ़रार है।जशपुर पुलिस फ़रार आरोपियों की तलाश कर रही है।
क्या है डिजिटल रेप
डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है जो डिजिट और रेप हैं।इंग्लिश के डिजिट का मतलब हिंदी में मतलब अंक होता है तो वहीं अंग्रेजी के शब्दकोश में डिजिट अंगुली, अंगूठा, पैर की अंगुली इन शरीर के अंगो को भी डिजिट कहा जाता है।अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो ये डिजिटल रेप कहलाता है. यानी जो शख्स अपने डिजिट का इस्तेमाल करके यौन उत्पीड़न करे तो ये डिजिटल रेप कहा जाता है. विदेशों की तरह भारत में इसके लिए कानून बना है.इस अपराध को 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था. इसे निर्भया अधिनियम (Nirbhaya Act) भी कहा जाता है.