याज्ञवल्क्य मिश्रा, Bilaspur. कोयला घोटाला और अवैध वसूली गिरोह मामले में ईडी द्वारा दिसंबर से गिरफ़्तार सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 मार्च तक के लिए टल गई है। इस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज ही छत्तीसगढ़ के नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह की वजह से यह तारीख 31 मार्च तक के लिए टल गई है। आज यह जमानत याचिका पचासवें नंबर पर सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ था।
ईडी की ओर से तर्क होना है
सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सौम्या चौरसिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ अग्रवाल तर्क दे चुके हैं। भूपेश सरकार की सबसे शक्तिशाली महिला अधिकारी के रुप में पहचानी गई सौम्या चौरसिया की जमानत के समर्थन में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने केस के तथ्यों पर बात की जबकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अन्य तर्कों के साथ कोर्ट से कहा कि,महिला वृद्ध और सोलह वर्ष से कम तथा मेडिकल ग्राउंड पर जमानत का लाभ दिया जाता रहा है। श्रीमती सौम्या चौरसिया को इसका लाभ मिलना चाहिए। इस मामले में ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ पांडेय और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पक्ष रखेंगे, और तर्क प्रस्तुत करेंगे। संभावना है कि 31 मार्च को अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू वीडियो कफ्रेसिंग के ज़रिए कोर्ट में बहस के लिए उपस्थित होंगे।
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तीन जस्टिस के इंकार के बाद चौथी कोर्ट में हो रही सुनवाई
सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर अलग-अलग कारणों से सुनवाई करने से हाईकोर्ट के तीन जस्टिस ने इंकार कर दिया था। जस्टिस पी सैमकोशी चौथे जस्टिस हैं जो इसकी सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस पी सैमकोशी इसके पहले इसी मामले में गिरफ़्तार कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं।
31 मार्च को सेंकड हाफ में हो सकती है सुनवाई
31 मार्च को शुक्रवार है। शुक्रवार को जस्टिस पी सैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की डबल बेंच कंटेम्ट केसों की सुनवाई करती है। इसके ठीक पहले पूर्व से लिस्ट जो केस होंगे जस्टिस कोशी उसकी सुनवाई करेंगे। इन परिस्थितियों में यह अनुमान है कि सौम्या चौरसिया की ज़मानत याचिका पर सुनवाई सेकंड हाफ में हो सकती है। हालांकि यह हाईकोर्ट के विवेकाधीन है कि वह इस मामले को कब सुनता है।