याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में ईडी के द्वारा गिरफ़्तार सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 मार्च को हाईकोर्ट में होनी है। इस याचिका पर सौम्या चौरसिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ अग्रवाल तर्क दे चुके हैं, 28 मार्च को ईडी इस जमानत याचिका के विरोध में तर्क देगी। जस्टिस पी सैम कोशी की अदालत में दो बजे के बाद इस मामले की सुनवाई होने के कयास हैं। वहीं रायपुर कोर्ट में इसी मामले में अनुराग चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई थी जो कि विशेष अदालत ने खारिज कर दी है।
सबकी टिकी हैं निगाहें 28 मार्च पर
भूपेश सरकार की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में प्रचारित और चिन्हित सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सबकी नजरें टिकी हैं। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने केस के तथ्यों पर बात की, जबकि कपिल सिब्बल ने अन्य तर्कों के साथ साथ कोर्ट से कहा कि, महिला वृद्ध और सोलह वर्ष से कम और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी जाती रही है। श्रीमती सौम्या चौरसिया को इस का लाभ मिलना चाहिए। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट के सामने यह तथ्य रखा कि, सौम्या चौरसिया के पास से ना तो पैसे जब्त हुए और ना ही बैंक खाते में पैसे मिले हैं।
अपना पक्ष रखने के लिए 28 मार्च की तारीख दी है
सौम्या चौरसिया के खिलाफ सीधा आरोप नहीं है बल्कि, वे अन्य अभियुक्तों के बयान के आधार पर इस मामले में आरोपी बनाई गई हैं। इसके ठीक बाद ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी की ओर से तर्क शुरू किए। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू के तर्कों को सुनने के बाद ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 28 मार्च की तारीख दी है।
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सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू बहस करेंगे
ईडी की ओर से 28 मार्च को विशेष लोक अभियोजक डॉ. सौरभ पांडेय और अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एस वी राजू पक्ष रखेंगे और तर्क देंगे। संभावना है कि अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित होंगे और बहस करेंगे।
सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है
इसी मामले में गिरफ्तार कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस याचिका की सुनवाई भी जस्टिस पी सैम कोशी ने ही की थी।
अनुराग चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
कोयला घोटाला और अवैध वसूली के इसी मामले में बड़ी मात्रा में रकम का लेनदेन करने के आरोपी अनुराग चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका पर रायपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी मामलों की सुनवाई करने वाली रायपुर की विशेष अदालत ने अनुराग चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।