याज्ञवल्क्य मिश्रा, Raipur. सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत याचिका तथा पीएमएलए की धारा 50 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका में 29 मई की तारीख देते हुए कहा है कि वैकेशन जज इसकी ग्राह्यता पर सुनवाई करेंगे। वहीं अनवर ढेबर की मूल याचिका को 18 जुलाई को सुनवाई के लिए नियत किया गया है। इसी दिन इसी विषय ( पीएमएलए धारा 50 को चुनौती) पर अनिल टूटेजा की याचिका पर भी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर की याचिका को अनिल टूटेजा की याचिका के साथ क्लब कर दिया है।
क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट में अनवर ढेबर की याचिका पर सुनवाई हुई। अनवर ढेबर की ओर से सिद्धार्थ अग्रवाल और मुकुल रोहतगी ने पैरवी की। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने तर्क दिया, जबकि ईडी की ओर से एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमनउल्ला ने सुनवाई की। याचिका में अनवर ढेबर की ओर से ईडी की कार्रवाई (गिरफ्तारी) को चुनौती दी गई और तर्क दिया कि ईडी जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका ( पीएमएलए धारा 50 को चुनौती) लंबित है, और उस याचिका से अनवर ढेबर को राहत मिल सकती है, इसलिए गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रायोजित बताते हुए कहा कि, ईडी आगामी चुनाव को देखते हुए कार्रवाई कर रही है। कपिल सिब्बल ने कहा ईडी सीएम भूपेश का नाम लेने के लिए दबाव बना रही है। सिब्बल ने कोर्ट के सामने आबकारी विभाग के पचास अधिकारी कर्मचारियों का वह पत्र भी पेश किया जो कि सीएम भूपेश को सौंपा गया था। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने यह पत्र सीएम भूपेश को सौंपा था जिसमें लिखा गया था कि ईडी सीएम भूपेश का नाम लेने के लिए दबाव बना रही है।
अनवर ढेबर की पत्नी को राहत बशर्ते..
सुप्रीम कोर्ट में अनवर ढेबर की पत्नी करिश्मा अनवर ढेबर को लेकर ईडी ने कहा है कि, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बशर्ते वे जांच में शामिल होंगी।
सिब्बल के तर्क पर कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट में जबकि कपिल सिब्बल ने तर्क में यह बताया कि चुनाव को देखते हुए ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी राज्य की ब्यूरोक्रेसी के बीच डर और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा “ये स्पष्ट नहीं है कि, श्री सिब्बल द्वारा लगाए आरोप सही हैं या नहीं, लेकिन यदि ये आरोप सही हैं तो गंभीर बात है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है और यह कार्रवाई हो तो ऐसे में ईडी की विधिपूर्वक की गई उचित कार्रवाई भी प्रश्नांकित हो जाएगी।”
अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी देगी जवाब
अनवर ढेबर की ओर से दायर मूल याचिका के संदर्भ के साथ गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई है। ईडी को इस याचिका पर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
ये याचिकाएं लंबित हैं
सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही IAS अनिल टूटेजा के लिए “नो कोर्सिव एक्शन” का आदेश हुआ, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस विषय से संबंधित याचिकाओं की संख्या बढ़ गई। इस समय आबकारी विभाग के संविदा में पदस्थ आयुक्त निरंजन दास, पिंकी सिंह, अरविंद सिंह, अमित सिंह, सिद्धार्थ सिंघानिया, अख्तर ढेबर और एपी त्रिपाठी की याचिकाएं सुनवाई के लिए लंबित हैं।