Mumbai. 2008 में हुए मालेगांव बम धमाका प्रकरण की सुनवाई मंगलवार (3 अक्टूबर) को मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के लिए सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, अजय राहीरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय समेत सभी सात आरोपी कोर्ट पहुंचे। कुल सात में से 6 आरोपियों ने अर्जी दाखिल की है।
लंबा मुकदमा : 323 गवाहों के बड़े-बड़े बयान
कोर्ट ने कहा है कि यह एक लंबा मुकदमा है और इसमें 323 गवाहों के बड़े-बड़े बयान शामिल हैं। कई मौकों पर सभी आरोपी मुकदमे के दौरान उपस्थित नहीं थे, इसलिए इससे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए आरोपियों को मौखिक बयान से कुछ समय पहले प्रश्नावली देखने की अनुमति दी जाती है।
323 लोगों ने गवाही में हां में दिया था जवाब
सीआरपीसी 313 और संशोधित धारा 313(5) इसे अदालत के विवेक पर छोड़ती है कि वह आरोपी को प्रश्नावली देखने की अनुमति दे। इसलिए उन्होंने आवेदन की अनुमति दे दी। अदालत ने पहले ग्रुप से पूछा कि आप सभी जानते हैं कि कुल 323 लोगों की गवाही हुई है? सभी ने हां में जवाब दिया। सीआरपीसी 313 के तहत आरोपियों के बयान शुरू हो गए हैं.
क्या है पूरा मामला?
इस मामले में कुल 323 लोगों की गवाही हुई है। जिसमे से 37 गवाह अपनी गवाही से पलट (hostile) गए। अदालत आज से इन गवाहों के दिए बयान के आधार पर आरोपियों से सवाल कर उनका जवाब दर्ज करेगी। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित कुल 7 आरोपी हैं और सभी जमानत पर हैं।
ये हैं आरोपियों के नाम
आरोपी नंबर 1: प्रज्ञासिंह ठाकुर
आरोपी नंबर 4: रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय
आरोपी नंबर 5: समीर कुलकर्णी
आरोपी नंबर 6: अजय राहिरकर
आरोपी नंबर 9: लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित
आरोपी नंबर 10: सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे
आरोपी नंबर 11: सुधाकर चतुर्वेदी