दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल!: स्कूल-कॉलेज, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन, ट्रकों को लेकर ये 10 फैसले

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दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल!: स्कूल-कॉलेज, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन, ट्रकों को लेकर ये 10 फैसले

दिल्ली-NCR में प्रदूषण (Pollution) से बिगड़े हालात को काबू में लाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध (Ban) लगाए गए हैं। कमीशन फॉर एयर क्‍वालिटी मॉनिटरिंग (CAQM) ने इससे जुड़े आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, दिल्ली-NCR में सभी स्कूल-कॉलेजों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश है। ऑफिसों, कंस्ट्रक्शन और ट्रकों की एंट्री को लेकर भी फैसले लिए गए हैं। 10 दिन से ज्यादा वक्त से एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 (बेहद खराब) के आसपास ही रहा है। दिल्ली-NCR राज्यों के साथ हुई बैठक के बाद CAQM ने ये फैसले लिए...

1. थर्मल पॉवर प्लांट 

दिल्ली के 300 किमी के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर बंद तक रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट- NTPC, झज्जर; महात्मा गांधी TPS, CLP झज्जर; पानीपत TPS, HPGCL; नाभा पावर लिमिटेड TPS, राजपुरा और तलवंडी साबो TPS, मनसा में ही काम होगा। दिल्ली से 300 किमी के दायरे के बाहर जो पॉवर प्लांट होंगे, वो राजधानी की जरूरत पूरी करेंगे।

2. स्कूल-कॉलेज

दिल्ली-NCR के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। 

3. दफ्तर 

दिल्ली-एनसीआर के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति होगी। बाकी 50% कर्मचारी 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम (WFH) मोड में काम करेंगे। 

4. कंस्ट्रक्शन 

21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्यों (Construction) पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि, रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़ा निर्माण जारी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

5. इंडस्ट्रीज 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में गैस क्षमता वाली सभी इंडस्ट्रीज को चालू रखने की परमिशन है। किसी भी इंडस्ट्री को अनअप्रूव्ड फ्यूल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी इंडस्ट्री में ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल होता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा।

6. ट्रकों की एंट्री 

गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी सामान ढोने वाले ट्रकों को ही छूट है।

7. गाड़ियां

पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। बिजी इलाकों में ट्रैफिक टास्क फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। CNG बसों की संख्या जल्द से जल्द  बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।  

8. डीजल जेनरेटर

कमीशन ने डीजल जेनरेटरों यानी डीजी सेट्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। इमरजेंसी होने पर ही डीजी सेट्स के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

9. एंटी स्मॉग गन 

एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में दिन में तीन बार धूल को हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। 

10. सरकारें 

निर्देशों का क्या असर रहा, इसे लेकर रोज NCR राज्यों के चीफ सेक्रेटरी निगरानी करेंगे। इसके बाद 22 नवंबर को आयोग के सामने कम्प्लायंस रिपोर्ट पेश करेंगे। 

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