दिल्ली: तेजिंदर बग्गा केस में HC में आधी रात को सुनवाई, 10 मई तक अरेस्ट से राहत

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Atul Tiwari
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दिल्ली: तेजिंदर बग्गा केस में HC में आधी रात को सुनवाई, 10 मई तक अरेस्ट से राहत

Delhi. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी 10 मई तक टल गई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बग्गा के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर 7 मई की आधी रात को सुनवाई की। मोहाली कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार (7 मई) देर शाम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की परमिशन दी। बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली. कोर्ट बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करेगी. 



इससे पहले बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद ही बग्गा हाईकोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चितकारा ने कहा कि बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए।



पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही- बग्गा के पिता



बेटे को गिरफ्तारी से राहत मिलने पर पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने खुशी जाहिर की। कहा कि वे (पंजाब सरकार) तेजिंदर को किसी ना किसी मामले में फंसाना चाहते हैं। अभी और एफआईआर की जा सकती हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, यह लड़ाई लंबी चलेगी। बग्गा की रिहाई पर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कानून के शासन की एक और जीत हुई है।



पंजाब पुलिस की अपनी तैयारी



पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले तक 7 मई देर रात बग्गा की गिरफ्तारी पर सस्पेंस जारी रहा। कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस की टीम किसी भी समय बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, पंजाब पुलिस की टीम 8 मई यानी रविवार को बग्गा को अरेस्ट करने फिर से दिल्ली पहुंचने वाली थी। इस बार पंजाब पुलिस कानूनी तौर पर कोई कमी नहीं रखना चाह रही थी। इसके लिए कोर्ट के अरेस्ट वारंट के साथ अन्य तमाम कानूनी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे थे. पंजाब पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक दूसरे प्रदेश से बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब लाने में इस बार कोई दिक्कत न हो।



ये था बग्गा के खिलाफ मामला



तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ आप नेता डॉ. सनी सिंह की शिकायत पर 1 अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया था। बग्गा ने 'द कश्मीर फाइल्स ' फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था। बग्गा ने केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था।



केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस बग्गा की तलाश में थी। पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा की तलाश में दिल्ली आई तो उसे बैरंग लौटना पड़ा था। इसके बाद बीजेपी नेताओं के मुताबिक, दूसरी बार पंजाब पुलिस के करीब 50 जवान बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार कर पंजाब ले जा रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की अपील के बाद हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था।


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