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भोपाल. देश में गर्भावस्था के दौरान मां और शिशु की मृत्यु रोकने समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं और उचित इलाज मुहैया कराने के लिए PMSMA (प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान) वर्ष 2016 में शुरू किया गया था।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ: इस योजना का लाभ किसी भी समुदाय की गर्भवती महिला (Pregnant women) उठा सकती है। ऐसी सभी महिलाएं जिन्हें 3 से 6 माह का गर्भ है। योजना के तहत सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराने पर जरूरी स्वास्थ्य सलाह, सभी जरूरी जांच और दवाई मुफ्त मिलती हैं।
कैसे बनता है योजना का कार्ड, कहां होती है जांच: सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराने पर योजना के लाभ और सुविधाएं लेने के लिए आवेदक महिला का कार्ड बनता है। इस कार्ड को आप किसी भी नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में दिखाकर जांच करा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए हर महीने की 9 तारीख को देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में हेल्थ चेकअप कैंप लगाए जाते हैं। महिलाएं अपना कार्ड दिखाकर इन कैंप में अपनी जांच करा सकती हैं।
जांच के बाद मिलते हैं अलग-अलग रंग के स्टीकर: जांच के बाद महिलाओं को मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड, सुरक्षित मातृत्व पुस्तिकाएं दी जाती हैं। साथ ही उन्हें अलग-अलग रंग का स्टिकर भी दिया जाता है। इन स्टिकर के रंग का अलग-अलग मतलब होता है। जैसे हरा स्टिकर-सामान्य गर्भावस्था वाली महिला के लिए, लाल स्टिकर उच्च जोखिम वाली महिलाओं के लिए।
टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत: योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत करने के लिए वेबसाइट pmsma.nhp.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। टोल फ्री नंबर- 18001801104 पर भी कॉल करके जानकारी हासिल की जा सकती है।