सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों के लिए 50 हजार रुपए के मुआवजे की मंजूरी दे दी है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह ने कहा, ‘कोरोना वायरस महामारी के कारण मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 50 हजार रुपए मुआवजा दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, मौत के कारण के तौर पर कोविड-19 को सर्टिफाई करना होगा।इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया था कि अगर किसी परिवार में कोरोना पीड़ित की जान गई है तो उन परिवारों को 50 हजार का मुआवजा मिलेगा। साथ ही ये भी कहा कि मुआवजे की रकम राज्य के आपदा राहत कोष की तरफ से दी जाएगी।
कैसे मिलेगी राशि ????
ये राशि परिजन को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से दी जाएगी। इस योजना की पूरी डिटेल प्रिंट मीडिया में छपी होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को फायदा मिल सके ।
कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना होगा
लाभार्थी को कागजात दिखाकर यह साबित करना होगा कि उनके परिजन की मौत का कारण कोविड 19 ही है। इसके अलावा परिजन को राज्य या अन्य संस्थानों द्वारा मिलने वाला मुआवजा भी जारी रहेगा।
NDMA ने की थी पहल
कोविड-19 के कारण मारे गए लोगों के परिजन को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की सिफारिश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने की थी।