PATNA/ MUZAFFARPUR.बिहार विधानसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर माफी मांगने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ते जा रही है। विवादित बयान का मामला कोर्ट जा पहुंचा है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। मंगलवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में जनसंख्या नियंत्रण पर दिए गए बयान को लेकर परिवाद दायर किया गया है। शिकायतकर्ता ने अदालत से सीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
मामले में 25 नवंबर को होगी सुनवाई
सदन में दिए बयान को लेकर अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ परिवाद दायर किया है। अनिल कुमार सिंह ने 354D, 504, 505, 509 आईपीसी और 67 आईटी एक्ट में परिवाद दायर किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार लाल ने सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है। ये परिवाद सदन यानी विधानसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान और टिप्पणी को लेकर हुई है। इसके खिलाफ अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है. मामले में आगामी 25 नवंबर को कोर्ट सुनवाई करेगा.
ये खबर भी पढ़ें...
मुख्यमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की उससे महिलाओं और लड़कियों को शर्मसार एवं लज्जा भंग किया है, जो पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर 25 नवंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। इस मामले में भादवि 354(D), 504,505, 509 एवं 67 आईटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है. इसको लेकर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी
ये खबर भी पढ़ें...
बयान को लेकर सीएम ने मांगी माफी
बता दे कि मंगलवार को विधानसभा में जातीय गणना पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला और पुरुष के संबंधों के लेकर विवादित बयान दिया था, इस दौरान सदन में बैठा हर कोई हैरान रह गया, मामले को गंभीर होता देख बुधवार को नीतीश कुमार ने इस बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।