Varanasi. भारत में मंदिर-मस्जिद (Mandir Masjid) से जुड़ा विवाद नया नहीं है। भले ही अयोध्या (Ayodhya) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद राम मंदिर (Ram Mandir) और बाबरी मस्जिद विवाद (Babri Masjid dispute) थम गया हो। लेकिन यह वाराणसी, मथुरा और अब आगरा में अभी भी जारी है। इन तीनों मामलों को लेकर 12 मई का दिन काफी अहम रहा। जहां वाराणसी की कोर्ट (Varanasi Court) ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा (Ajay Kumar Mishra) को हटाए जाने से इनकार कर दिया। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मथुरा कोर्ट (Mathura Court) को श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद (Shri Krishna Janmabhoomi dispute) को लेकर दायर सभी वाद का 4 महीने में निपटारा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें
1- वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया।
2- कोर्ट ने सर्वे के लिए एक और कमिश्नर विशाल कुमार सिंह को नियुक्त किया है। इसके अलावा अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया है।
3- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा, इसमें तहखाना भी शामिल हैं। इस दौरान वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी।
4- कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए, जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे, उनपर कार्रवाई की जाए।
5- कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने के लिए कहा है।
6- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कमीशन की कार्यवाही के दौरान कमिश्नर किसी भी बिंदु की फोटो और वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगे।
7- कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कहीं अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है, या कहीं ताला तोड़ा जाता है, तो जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि तालातोड़कर कमीशन कार्यवाही कराई जाए।
8 - कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सर्वे की कार्रवाई का सुपरविजन करे, ताकि जिले का कोई भी अधिकारी कमीशन कार्यवाही को टालने के लिए बहाना न बने सके।
9 - सर्वे की कार्रवाई सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगी। सर्वे हर दिन लगातार होगा, यह तब तक होता रहेगा, जब तक कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं होगी।
10- किसी भी स्थिति में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी, चाहें किसी पक्षकार का सहयोग हो या नहीं।
विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया
कोर्ट ने आदेश दिया है कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट कमिश्नर की कार्यवाही जारी रहेगी। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं बदला जाएगा। विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया है, जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से अपील की कि चाबी जिस किसी के पास हो, उससे ज्ञानवापी मस्जिद का तहखाना खुलवाएं या ताला तुड़वाएं। कोर्ट कमीशन को अंदर प्रवेश कराकर सर्वे पूरा कराया जाय। वहीं, विपक्षी अधिवक्ता ने सन-1937 के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि मस्जिद का कोर्ट यार्ड वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसका सर्वे कैसे हो सकता है। इस प्रकरण में पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा।
आपत्ति का किया जोरदार विरोध
जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय ने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन अदालत के आदेश का अनुपालन कराने को तैयार हैं। कमीशन कार्यवाही शुरू होने के बाद सर्वे कमिश्नर को बदलने की मांग का विरोध किया। वादी पक्ष की तरफ से सुधीर त्रिपाठी, सुभाषनंदन चतुर्वेदी, शिवम गौड़, अनुपम द्विवेदी, मदनमोहन ने अंजुमन इंतजामिया की आपत्ति का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह कमीशन की कार्यवाही रोकने का प्रयास है। पहले कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट में आए फिर उस पर आपत्ति की जा सकती है या दूसरे सर्वे कमीशन की मांग की जा सकती है। सुनवाई के दौरान नियुक्त सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र, वादिनीगण, जितेंद्र सिंह बिशेन के अलावा सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे।