NEW DELHI. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ITR फाइल करने के लिए आपके पास कुछ दिन ही बचे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार लोगों को नोटिस दे रहा है। फर्जी डॉक्यूमेंट लगाने वालों को AI की मदद से पकड़ा जा रहा है। AI की नजर से कोई भी गलत जानकारी देने वाला बच नहीं सकेगा।
AI की मदद से टैक्सपेयर्स को सुविधा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ कई काम कर रहा है। AI की मदद से टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइल करना और रिफंड लेना काफी आसान हो गया है। AI की मदद से सभी सोर्स से होने वाली कमाई की पहचान की जाती है और टैक्सपेयर्स चोरी नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई पुराने ITR का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है।
फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगा AI
साल 2023 में 20 मार्च से 10 जून तक कई लोगों को नोटिस थमाए गए थे। ये सभी सैलरीड थे। आयकर विभाग ने AI की मदद से ऐसे लोगों को पहचान लिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने दान दी गई राशि में टैक्स छूट पाने के लिए रिटर्न दाखिल करने वालों की जांच AI से करानी शुरू कर दी है। AI की मदद से धोखाधड़ी रोकी जा रही है। इस काम के लिए इनकम टैक्स विभाग एक AI सॉफ्टवयेर की मदद ले रहा है। कई लोग टैक्स बचाने के लिए नकली रेंट रसीद और नकली दान का सहारा लेते हैं।
गलत जानकारी दी तो थमाया जाएगा नोटिस
AI की मदद से कर्मचारी के डाटा और ITR के दौरान कर्मचारी की ओर से दिए गए डाटा को मिलाया जाता है। अगर इसमें अंतर आता है तो फिर आपको नोटिस थमाया जा सकता है। कुछ लोग टैक्स से बचने के लिए आईटीआर फाइल करते वक्त झूठे डॉक्यूमेंट का सहारा लेते हैं। AI एक-एक रुपए का सही से हिसाब करेगा।
पैन-आधार लिंक होने से एक जगह दिखेंगे बैंक ट्रांजेक्शन
लोग टैक्स बचाने के लिए ITR फाइल करते वक्त गलत क्लेम करते हैं। ये सबकुछ रिफंड के लिए होता है। ITR फाइल करने के दौरान रिफंड के लिए डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती। अब पैन और आधार लिंक होने से AI के सामने बैंक ट्रांजेक्शन का पूरा लेखा-जोखा आ जाएगा। अगर कोई बिना इनवेस्टमेंट के रिफंड लेने की कोशिश करेगा तो AI उसे फौरन पकड़ लेगा।
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हाउस रेंट अलाउंस फर्जीवाड़ा भी रोकेगा AI
AI की नजर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) क्लेम के दौरान हो रही गड़बड़ी पर भी रहेगी। हाउस रेंट अलाउंस में 1 लाख से ज्यादा का क्लेम करने वालों पर AI की सख्त निगरानी होगी। ऐसे लोग जब कर्मचारी को डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उस वक्त इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन ITR फाइल करने के दौरान HRA में 1 लाख से ज्यादा का क्लेम करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि उस वक्त पैन नंबर नहीं देना पड़ता। ऐसे लोगों से मकान मालिक के पैन नंबर और रेंट एग्रीमेंट की मांग की जा सकती है। सिस्टम जेनेरेटेड नोटिस भी भेजा जा सकता है। मकान मालिक की रेंट इनकम भी उनकी इनकम में जुड़ जाएगी।