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आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर मामले में अब नया मोड़ आया है। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ACJM सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया है। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने के साथ जांच के आदेश दे दिए हैं।
एनकाउंटर पर उठाए सवाल
गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को दी। रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की बात को नकारा गया, लेकिन आनंदपाल की पत्नी के वकील ने कहा कि आनंद पाल की शरीर पर चोट के निशान थे। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य सबूत भी साबित करते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर था।
मुकदमा चलाने का आदेश
कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरु एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, आरएसी हेड कांस्टेबल कैलाश के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है।
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आनंदपाल का एनकाउंटर
आनंदपाल का एनकाउंटर 24 जून 2017 को हुआ था। इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज करवाया गया था।
एनकाउंटर कैसे हुआ था
पुलिस का कहना है कि उन्हें आनंदपाल के साथियों ने बताया कि आनंदपाल छुपा हुआ है। खबर पुख्ता होने के बाद एसओजी ने घेराबंदी कर आनंदपाल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही पुलिस टीम वहां पहुंची आनंदपाल ने घर की छत से पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। एसओजी ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग कर दी। गोलीबारी में आनंदपाल मारा गया, उसे 6 गोलियां लगीं थीं।
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