क्या केजरीवाल की तरह सोरेन को भी मिलेगी जमानत ?
Pratibha ranaa | May 11, 2024, 08:56 IST
केजरीवाल
13 मई को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के मामले में उनके वकील कपिल सिब्बल बहस कर सकते हैं। इस बात की संभावना है कि इस मामले पर सुनवाई करते समय सिब्बल केजरीवाल की जमानत को उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे।
BHOPAL. शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। SC ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर जगह अब यह बात शुरू हो गई है कि क्या केजरीवाल की तरह झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ( Jharkhand former CM Hemant Soren ) को भी जमानत मिलेगी ?
केजरीवाल को मिली जमानत के बाद हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव- प्रचार करना है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार (13 मई) को सुनवाई करने का फैसला किया है। 13 मई को साफ हो जाएगा कि हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ जाएंगे या फिर उन्हें अभी जेल में रहना पड़ेगा।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर PMLA एक्ट के तहक मनी लांड्री का केस दर्ज किया गया है। दरअसल, झारखंड की राजधानी रांची में बजरा नाम की एक जगह है। यहां करीब 7.16 एकड़ जमीन के एक प्लॉट का मालिकाना हक भारतीय सेना के पास था। इस जमीन को स्थानीय लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए कई लोगों को बेच दिया।
क्या केजरीवाल जितने भाग्यशाली निकलेंगे सोरेन ?
केजरीवाल को मिली जमानत के बाद हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव- प्रचार करना है।
13 मई तक करना होगा इंतजार
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार (13 मई) को सुनवाई करने का फैसला किया है। 13 मई को साफ हो जाएगा कि हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आ जाएंगे या फिर उन्हें अभी जेल में रहना पड़ेगा।
जेल में क्यों बंद है सोरेन ?
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर PMLA एक्ट के तहक मनी लांड्री का केस दर्ज किया गया है। दरअसल, झारखंड की राजधानी रांची में बजरा नाम की एक जगह है। यहां करीब 7.16 एकड़ जमीन के एक प्लॉट का मालिकाना हक भारतीय सेना के पास था। इस जमीन को स्थानीय लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स के जरिए कई लोगों को बेच दिया।
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