असम विधानसभा में विधेयक हुआ पारित, अब मुस्लिमों को विवाह और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

असम सरकार ने मुस्लिमों के लिए विवाह और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार ने आज यानी 29 अगस्त को विधानसभा में एक विधेयक को पारित कर दिया है।

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Sandeep Kumar
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असम सरकार ने प्रदेश में मुस्लिमों के लिए विवाह और तलाक ( Marriage and Divorce ) के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। दरअसल असम विधानसभा (  Assam Assembly ) में प्रदेश सरकार ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई मानते एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक में मुसलमानों को विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक पुराने कानून ( old laws ) को खत्म कर दिया गया है। असम के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि 22 अगस्त को विधानसभा में विधेयक ( Bill in Assembly ) पेश किया गया था जिसमें असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम को रद्द करने का प्रावधान है।

काजी व्यवस्था से मिलेगी छुटकारा : सीएम 

इस विधेयक पर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान चर्चा हुई। जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ( Chief Minister Himanta Biswa Sarma ) ने कहा, हमारा उद्देश्य न केवल बाल विवाह को समाप्त करना, बल्कि काजी व्यवस्था से छुटकारा पाना है। सीएम ने कहा है कि हम मुसलमानों के विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन (Marriage and Divorce registration ) को सरकारी प्रणाली के तहत लाना चाहते हैं।

बहु विवाह पर लगेगा लगाम

इस विधेयक को लेकर राजस्व मंत्री जोगेन मोहन ( Management Minister Jogen Mohan ) ने कहा कि इससे बहु-विवाह पर रोक लगाने एवं विवाहित महिलाओं को वैवाहिक घर में रहने, भरण-पोषण ( Maintenance ) के अपने अधिकार ( rights ) का दावा करने में मदद मिलेगी।

विधेयक के विरोध में विपक्ष

विपक्षी दलों ने सरकार के इस विधेयक की निंदा करते हुए इसे मुस्लिमों ( Muslims ) के साथ भेदभाव वाला बताया। विपक्ष का दावा है कि आगामी चुनावों को लेकर सरकार प्रदेश के लोगों को गुमराह करना चाहती है।

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