चुनाव में बल्ले-बल्ले: LS कैंडिडेट 95 लाख तो असेंबली प्रत्याशी 40 खर्च कर सकेंगे

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चुनाव में बल्ले-बल्ले: LS कैंडिडेट 95 लाख तो असेंबली प्रत्याशी 40 खर्च कर सकेंगे

नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के खर्च को लेकर नया ऐलान किया है। अगले दो-तीन महीनों में होने जा रहे 5 राज्यों (यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर) के विधानसभा चुनावों में कैंडिडेट 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे। छोटे राज्यों में ये सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख तो बड़े स्टेट्स में 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। 



लोकसभा कैंडिडेट के लिए भी नए नियम: मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार 70 लाख की बजाय अब 95 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। छोटे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 54 लाख की जगह 75 लाख रहेगी। नए खर्च की सीमा आने वाले चुनावों से लागू हो जाएगी। 



इससे पहले कब बढ़ी थी लिमिट: इससे पहले खर्च सीमा 2014 में बढ़ी थी। इसके बाद 2020 में 20% खर्च बढ़ाया गया। इसके बाद चुनाव आयोग ने खर्च सीमा तय करने के लिए कमेटी गठित की थी। कमेटी ने कहा कि 2014 के बाद महंगाई और वोटर संख्या बढ़ी है। प्रचार के तरीके भी बदले हैं। ऐसे में खर्च बढ़ाने की अनुशंसा की गई।



लोकसभा उम्मीदवारों के लिए प्रचार में खर्च की सीमा: 









उम्मीदवार के खर्च की सीमा (2014 में)


 खर्च की सीमा में बढ़ोतरी (2022 में)





70 लाख रुपए (बड़े राज्यों के कैंडिडेट के लिए)


अब 95 लाख





54 लाख रुपए (छोटे राज्यों के कैंडिडेट के लिए)


अब 75 लाख






विधानसभा उम्मीदवारों के लिए प्रचार में खर्च की सीमा: 









प्रत्याशी के खर्च की सीमा (2014 में)


खर्च की सीमा में बढ़ोतरी (2022 में)





28 लाख रुपए (बड़े राज्यों के कैंडिडेट के लिए)


अब 40 लाख





20 लाख रुपए (छोटे राज्यों के कैंडिडेट के लिए)


अब 28 लाख 







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