बेवजह ट्रेन की चेन खींची तो खैर नहीं, रेलवे लगाएगा मोटा जुर्माना

Vikram Jain | Dec 05, 2024, 18:34 IST
Share
Bhopal Railway Division fined for chain pulling of train without reason
Bhopal Railway Division fined for chain pulling of train without reason

अब रेल यात्रा के दौरान बिना वजह के चेन पुलिंग करना भारी पड़ा सकता है। रेलवे ने चेन खींचने के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती दिखाई है। अब जुर्माने के साथ ही ट्रेन के रुकने का खर्च भी चेन पुलिंग करने वाले से लिया जाएगा।

BHOPAL. भारतीय रेलवे ने बिना किसी उचित कारण के ट्रेन की चेन खींचने के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती दिखाई है। अब बगैर किसी वैध कारण के ट्रेन की चेन खींचना भारी पड़ सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे ने अवैध चेन पुलिंग और इसके कारण ट्रेन के लेट होने को लेकर सख्त फैसला लिया है। अब जुर्माना वसूलने के साथ-साथ ट्रेन के रुकने का खर्च भी चेन पुलिंग करने वाले यात्रियों से लिया जाएगा। इसको लेकर रेल सुरक्षा बल के जवान विशेष अभियान शुरू करने जा रहे हैं। रेलवे ने यह कदम यात्रा के दौरान बिना कारण ट्रेन की चेन खींचने की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए उठाया है।

जुर्माने के साथ ट्रेन रोकने के खर्च की भी वसूली

अब अवैध अलार्म चेन पुलिंग करने पर रेल प्रशासन भारी जुर्माना वसूल करेगा। अवैध चेन खींचने के मामले में जुर्माने के साथ ट्रेन रोकने का खर्च भी वसूला जाएगा। अब अगर किसी यात्री ने बगैर उचित कारण के चेन पुलिंग की तो उसे एक हजार का जुर्माना ही नहीं बल्कि ट्रेन को रोके जाने का खर्च वसूला जाएगा। रेलवे ने यह जुर्माना 8 हजार रुपए प्रति मिनट तय किया है।

शुक्रवार से RPF का विशेष अभियान

पश्चिम मध्य रेलवे में भोपाल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि अक्सर कुछ यात्रियों द्वारा बिना कारण वैध कारण चेन पुलिंग करने से न केवल ट्रेनें देरी से चलती हैं, बल्कि रेलवे को भारी नुकसान होता है। अब इस समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से रेल सुरक्षा बल (RPF) शुक्रवार 6 दिसंबर 2024 से विशेष अभियान शुरू करना जा रहा है। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी ने आगे बताया कि अब चेन पुलिंग करने पर जुर्माना तो लिया जाएगा ही, साथ ही ट्रेन के रुकने के दौरान उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त खर्चे की भरपाई भी यात्री से की जाएगी।

8000 रुपए प्रति मिनट जुर्माना

उदाहरण के तौर पर, अगर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकी तो 40,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जिसमें 1000 रुपए चेन पुलिंग का जुर्माना और 8000 रुपए प्रति मिनट ट्रेन के रुकने का जुर्माना शामिल होगा। अगर गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकी तो जुर्माना 81,000 हो जाएगा। इसके अलावा, चेन पुलिंग से प्रभावित अन्य गाड़ियों का भी डिटेंशन चार्ज वसूला जाएगा, जो 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। रेलवे का यह निर्णय चेन पुलिंग की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने और अन्य यात्रियों की यात्रा में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने के लिए लिया गया है।

इन कंडीशन वैध होगी अलार्म चेन पुलिंग

पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के मुताबिक, केवल दो विशेष परिस्थितियों में चेन पुलिंग वैध मानी जाएगी, पहली मान्य कारण यह कि अगर यात्री की जान में खतरे जैसे ट्रेन से गिरने की स्थिति में हादसा टालने के लिए। दूसरा 10 साल से कम आयु के बच्चों या 60 साल ज्यादा बुजुर्ग के छूट जाने पर। जैसी बच्चे या बुजुर्ग अगर चढ़ नहीं पाए है और ट्रेन चल पड़ी है। इनके अलावा कोई भी कारण अवैध होगा।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • रेलवे न्यूज
  • मध्य प्रदेश
  • Bhopal Railway News
  • भोपाल रेलवे न्यूज
  • Bhopal Railway Division
  • भोपाल रेल मंडल
  • भोपाल रेल मंडल डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी
  • रेलवे पुलिस
  • चेन पुलिंग पर जुर्माना
  • ट्रेन चेन पुलिंग
  • train chain pulling
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज