राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
Ashish Bhardwaj | Sept 28, 2026, 20:34 IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि तलाक के बाद पिता का नाम पासपोर्ट पर आवश्यक नहीं है। अदालत ने मां के अधिकारों को मान्यता देते हुए आदेश दिया कि बच्चे का पासपोर्ट केवल मां के नाम से जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पिता का नाम मांगना कोर्ट ने अनुचित बताया और पूर्व में जारी पासपोर्ट को ध्यान में रखा।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान HC: बच्चे के पासपोर्ट पर पिता का नाम जरूरी नहीं।
- मां की पूरी कस्टडी में सिर्फ मां का नाम पर्याप्त।
- कोर्ट ने पिता का नाम मांगने का आदेश रद्द किया।
- बिना पिता के नाम पासपोर्ट रिन्यू करने के निर्देश।
- कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये को कठोर बताया।
यह आदेश जस्टिस मनीष शर्मा की अदालत ने बच्चे की ओर से मां द्वारा दायर याचिका को निस्तारित करते हुए दिया। कोर्ट ने पासपोर्ट कार्यालय के 13 मई 2024 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए पिता का नाम बताते हुए एक शपथ पत्र देना होगा।
अदालत ने पासपोर्ट अथॉरिटी को आदेश दिया कि वह एक महीने के अंदर बिना पिता का नाम लिखे, केवल मां के नाम के साथ बच्चे का पासपोर्ट रिन्यू करके जारी करें।
पिता के नाम के बिना पहले जारी चुका पासपोर्ट
पासपोर्ट की अवधि खत्म होने से पहले मां ने 5 अप्रेल 2024 को उसके रिन्यूअल के लिए आवेदन किया। लेकिन पासपोर्ट ऑफिस ने 13 मई 2024 को आदेश जारी कर कहा कि पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए पिता का नाम बताते हुए शपथ पत्र देना होगा।
जबकि पासपोर्ट नियमों के तहत साल 2019 में पासपोर्ट ऑफिस पहले ही बच्चे का पासपोर्ट पिता का नाम दर्ज किए बिना जारी कर चुका है। इसलिए अब रिन्यूअल के समय अचानक पिता का नाम अनिवार्य करना उचित नहीं है।
तलाक के बाद भी माता-पिता का नाम जरूरी
सरकार की ओर से कहा गया कि पिता का नाम तभी हटाया जा सकता है जब पिता अज्ञात हो, बच्चे के जन्म के बाद उसका बच्चे से कोई संपर्क न रहा हो या उसने मां-बच्चे से संबंध समाप्त कर लिया हो। लेकिन इस मामले में पिता की पहचान स्पष्ट है, इसलिए उसका नाम मांगना नियमों के तहत हैं।
अफसरों का रवैया जरूरत से ज्यादा तकनीकी
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