आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, MP हाईकोर्ट का फैसला किया रद्द

Vikram Jain | Aug 21, 2024, 17:07 IST
Share
Big decision of Supreme Court regarding reservation
Big decision of Supreme Court regarding reservation

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OBC और SC-ST वर्ग के मेधावी छात्र सामान्य सीट पर दाखिला पाने के हकदार हैं।

NEW DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि OBC और SC-ST के मेधावी स्टूडेंट सामान्य सीट पर एडमिशन पाने के हकदार हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार मेरिट के आधार पर अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग की सीटों पर दावा कर सकते हैं। तो इन उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों दाखिला पर ही मिलना चाहिए।

मप्र हाईकोर्ट के फैसले को किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को अनारक्षित वर्ग की सीटों पर मेरिट के आधार पर एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया था। पूरा मामला एमपी के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन से जुड़ा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राम नरेश उर्फ रिंकू कुशवाहा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद दाखिल अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

सौरभ यादव बनाम उप्र राज्य मामले को आधार बनाया

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसले में कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी (आरक्षित वर्ग) के मेधावी छात्रों को योग्यता के आधार पर अनारक्षित या सामान्य वर्ग की सीटों पर दाखिला पाने के हकदार हैं, तो उनको आरक्षण वाली सीटों पर दाखिला मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पहले दिए एक फैसले पर भरोसा जताते हुए सुनाया है। कोर्ट ने सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले को आधार बनाया था।

ये खबर भी पढ़ें... लेटरल भर्ती को सरकार ने किया रद्द, केंद्र की इन नौकरियों में लागू नहीं होता आरक्षण, जानें क्यों?

जानें क्या है मामला?

मध्य प्रदेश का यह मामला एमबीबीएस सीटों पर नामांकन से जुड़ा हुआ है। मप्र शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 2(G) के तहत 5 फीसदी सीटें सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। इनमें जो सीटें खाली बचती हैं, उन्हें जीएस-यूआर श्रेणी से ओपन श्रेणी के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सीटें ओपन कैटेगरी में स्थानांतरित करने से पहले आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र जो सरकारी स्कूल में पढ़ें हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • Supreme Court
  • सुप्रीम कोर्ट
  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला
  • आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
  • एमपी हाईकोर्ट का फैसला रद्द
  • सामान्य वर्ग की सीटों पर फैसला
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच