Budget 2024 : सालाना 10 लाख इनकम पर नहीं लगेगा एक भी रुपया, जानिए न्‍यू टैक्‍स रिजीम से अब कितनी होगी बचत

अब न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत 7.75 लाख सालाना कमाई करने वालों को एक रुपया भी टैक्‍स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी आय 10 लाख रुपए है तो आइए जानते हैं कैसे आप इस कमाई पर टैक्‍स बचा सकते हैं। 

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Vikram Jain
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Budget 2024 New tax regime changes standard deduction increased
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Budget 2024 : बजट 2024 में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव करते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है। अब 3 लाख तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया। 

वित्त मंत्री सीतारमण ने पुराने टैक्स इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की है। लेकिन न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत बड़ी छूट का ऐलान किया है। उन्‍होंने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को बढ़ाकर 50 हजार से 75 हजार रुपए कर दिया है। इसके साथ ही टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव किए है। नए टैक्स रिजीम में तीन लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 

इस बदलाव के बाद अब न्‍यू टैक्‍स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 7.75 लाख सालाना कमाई करने वालों को एक रुपया भी टैक्‍स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो आइए जानते हैं कैसे आप कैसे टैक्‍स बचा सकते हैं।

ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे बचा सकते हैं टैक्‍स? 

अगर आप 10 लाख रुपए की इनकम पर पूरा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको न्‍यू टैक्‍स रिजीम छोड़कर पुरानी कर व्‍यवस्‍था के विकल्‍प का चयन करना होगा, जिसमें कई तरह की छूट को क्‍लेम करना होगा, लेकिन अगर आप टैक्‍स छूट का दावा नहीं करते हैं तो ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत टैक्‍स स्‍लैब के मुताबिक, 20 प्रतिशत का टैक्‍स देना होगा। हालांकि अगर आप टैक्‍स छूट क्‍लेम करते हैं तो 10 लाख पर पूरा टैक्‍स बचा सकते हैं।

  • ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम के तहत स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तौर पर 50 हजार रुपए तक की छूट दी जाती है। ऐसे में अब 9.50 लाख रुपए पर टैक्‍स लगेगा।
  • PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी स्‍कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्‍स सेविंग कर सकते हैं। अब 8 लाख रुपए पर टैक्‍स देना होगा।
  • नेशनल पेंशन सिस्टम में सालाना 50 हजार रुपए तक निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्‍स्‍ट्रा 50 हजार रुपए Tax छूट दी जाती है। अब 50 हजार रुपए और घटा दें तो साढ़े 7 लाख रुपए पर टैक्‍स लगेगा।
  • होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। 7.50 लाख रुपए में से 2 लाख और घटा दें तो कुल टैक्‍स इनकम का दायरा 5.50 लाख रुपए हो जाएगा।
  • इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक की एक्‍स्‍ट्रा छूट पा सकते हैं।
  • 5.50 लाख में से 75 हजार घटाए तो 4.75 लाख पर टैक्‍स देना होगा। जो 5 लाख रुपए ओल्‍ड टैक्‍स रिजीम दायरे के नीचे होगी। इसका मतलब है कि आपको 10 लाख की सालाना कमाई पर एक भी रुपए का टैक्‍स नहीं देना होगा।    

न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 10 लाख की कमाई पर कितना देना होगा टैक्‍स?

न्‍यू टैक्‍स रिजीम में टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव के साथ स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन बढ़ा दिया है, फिर भी 10 लाख की कमाई पर आपको टैक्‍स देना ही पड़ेगा. न्‍यू टैक्‍स रिजीम के तहत निवेश करके आप टैक्‍स छूट का लाभ नहीं ले सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपए सालाना है और आप न्‍यू टैक्‍स रिजीम चुनते हैं तो कितना टैक्‍स देना होगा?

   

न्‍यू टैक्‍स रिजीम  रिवाइज्‍ड न्‍यू टैक्‍स रिजीम टैक्‍स बेनिफिट 
इनकम 10,00000 रुपए 10,00000 रुपए
स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन  50,000 रुपए 75,000 रुपए    
 टैक्‍सेबल इनकम 950,000 रुपए  925,000 रुपए      
कुल टैक्‍स  52,500 रुपए  42,500 रुपए 10,000 रुपए 

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न्‍यू टैक्‍स रिजीम में बदलाव से स्‍पष्‍ट है कि अगर किसी की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और उसने न्‍यू टैक्‍स रिजीम का ऑप्शन चुना है तो उसे 50 हजार की जगह 75000 रुपए का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन मिलेगा। यानी कुल टैक्‍सेबल इनकम 9 लाख 25 हजार रुपए होगी और 52,500 रुपए की जगह सिर्फ 42,500 रुपए टैक्‍स पेमेंट करना होगा। इसका मतलब है कि न्‍यू टैक्‍स रिजीम में अब 10 लाख सालाना कमाने वाले 10 हजार रुपए और बचा सकेंगे।

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