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पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानि की PPF एक ऐसी स्कीम है, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। पीपीएफ 15 साल में मैच्योर होने वाली स्कीम है। ऐसे में एक बार इसमें निवेश करने के बाद निवेशक को 15 साल तक निवेश को जारी रखना पड़ता है।
लेकिन मान लीजिए अगर आपको इसे समय से पहले बंद करना पड़ जाए तो ऐसे में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान करना होगा। यहां जानिए पीपीएफ अकाउंट प्रीक्लोजर के नियम
5 साल बाद मिलती है क्लोज करने की परमीशन
पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले क्लोज करने की परमीशन 5 साल बाद ही मिलती है। इसके लिए आपके पास निर्धारित वजहों में से कोई एक वजह होनी चाहिए। 5 साल पूरा होने से पहले आप केवल PPF loan ले सकते हैं, इसे बंद नहीं करवा सकते। जानिए प्रीमैच्योर क्लोजर की शर्तें:
- अगर खुद की उच्च शिक्षा या बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आपको पैसों की जरूरत हो।
- आपको या जीवनसाथी को या आश्रित बच्चों को काई जानलेवा बीमारी हो और इलाज के लिए आपको पैसों की जरूरत हो, तो आप अकाउंट को 15 साल से पहले बंद करवा सकते हैं।
- NRI बन जाने के मामले में बंद कराया जा सकता है।
- अकाउंटहोल्डर के निधन की स्थिति में भी मैच्योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है।
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जानें PPF खाता बंद कराने की प्रक्रिया
- खाते को प्री-मैच्योर क्लोज कराने के लिए सबसे पहले आपको एक लिखित आवेदन बैंक खाते की होम ब्रांच में जमा करना होता है।
- इस आवेदन में आपको वो वजह बतानी होती है कि आप अकाउंट को किस कारण से बंद कर रहे हैं।
- इस बीच आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज जैसे पासबुक की एक कॉपी भी अटैच करना होता है।
- बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी के दिए गए कागजात देना होगा।
- उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो फीस की रसीद, किताबों के बिल और एडमिशन को कन्फर्म करने वाले डॉक्युमेंट्स होने चाहिए।
- अकाउंट होल्डर के निधन के मामले में डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है।
- दस्तावेजों का वैरिफिकेशन होने के बाद खाता बंद करने का आवेदन स्वीकार किया जाता है। इसके बाद आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है, लेकिन पेनल्टी अमाउंट काट लिया जाता है। Public Provident Fund | पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले क्लोज करने