सरकारी कर्मचारी ध्‍यान दें! सुबह 9.15 बजे दफ्तर नहीं पहुंचे तो हाफ डे

अब देर से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। सरकार का कहना है कि आदतन देर से आने और जल्दी दफ्तर से चले जाने की आदत को गंभीरता से लेने की जरूरत है।

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Aparajita Priyadarshini
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देश में अभी भी सरकारी कामकाज के ढर्रे में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। ज्यादातर दफ्तरों में अभी भी सरकारी कर्मचारी न समय से आते हैं और नाहीं समय से जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। 

नए नियम के मुताबिक रोजाना देर से आने वालों का रिकॉर्ड भी मेनटेन किया जाएगा और ज्यादा लेट पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। 

लेटलतीफ कर्मचारियों को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। केंद्र सरकार ने जनता से मिलने वाली शिकायतों पर गौर करते हुए ये नियम लागू किया है। जिसमें 9.15 मिनट के बाद ऑफिस आने पर कर्मचारियों का हाफ डे लग जाया करेगा। 

15 मिनट से ज्यादा लेट हुए तो हो जाएगा हाफ डे

केंद्र सरकार (central government) के नए नियम से कर्मचारियों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। नए नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को भी प्राइवेट दफ्तर की तरह समय से काम पर पहुंचना होगा नहीं तो पूरा दिन हॉफ डे ही काउंट किया जाएगा।

हालांकि केंद्र ने ऑफिस टाइम में 15 मिनट लेट की छूट दे रखी है। इससे अधिक देर होने पर उनका हॉफ डे काउंट किया जाएगा। 

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Biometric पंच से होगी जांच

सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन की व्यवस्था लागू की जा रही है। कर्मचारियों को समय से दफ्तर पहुंचकर पंचिंग करनी होगी। केंद्र सरकार (central government) ने सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस रूल्स को अब सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं।

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