फिल्मों को लेकर तो सेंसर है, लेकिन ओटीटी को लेकर हमेशा से मांग उठती रही है कि सरकार इस पर दिखाए जाने वाले दृश्यों पर लगाम लगाए, क्योंकि यहां उपभोक्ता को खुलेआम कुछ भी परोसा जा रहा है। हालांकि, ओटीटी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से किसी तरह का सेंसर नहीं लाया गया है, लेकिन कुछ नियम तय किए गए हैं। केंद्र सरकार ने उन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन नियम 2024 में संशोधन किया है। इसके नियम 11 में एक नया उपनियम जोड़ा गया है, जिसके बाद कुछ बदलाव किए गए हैं।
ओटीटी कंटेंट को लेकर दिशा-निर्देश जारी
सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों के साथ-साथ अब ओटीटी कंटेंट पर भी कुछ बदलाव करने को कहा गया है। सरकार के नए नियम के मुताबिक अब फिल्म की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकंड का तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य वीडियो दिखाना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर किसी फिल्म के किसी सीन में तंबाकू उत्पादन या उससे जुड़ी कोई चीज दिखाई जाती है तो नीचे स्क्रीन पर तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य टेक्स्ट चलाना होगा।
सरकार ने निर्देश दिया है कि 30 सेकंड के तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य वीडियो के अलावा फिल्म की शुरुआत में तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में 20 सेकंड का दृश्य अस्वीकरण दिखाया जाना चाहिए। ओटीटी ऐप्स को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
एंटी-टोबैको हेल्थ स्पॉट, नॉन-स्किपेबल होना चाहिए
दरअसल, यह निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट को खोलने पर कम से कम 30 सेकंड का एंटी-टोबैको हेल्थ स्पॉट दिखाया जाना चाहिए और यह नॉन-स्किपेबल होना चाहिए। यानी इसे देखे बिना कंटेंट में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसके साथ ही ओटीटी के लिए 20 सेकंड का ऑडियो-विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है और इस विज्ञापन को स्किप भी नहीं किया जा सकता।
कब लागू होगा नियम?
1 सितंबर 2023 से सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाने वाली सभी कंटेंट, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, इन सबके नीचे की स्क्रीन पर तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी टेक्स्ट दिखाना होगा, अगर उनमें तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल किया गया है या दिखाया गया है। सरकार ने सभी ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म को अपने ऐप में बदलाव करने के लिए 6 महीने का समय दिया है, उसके बाद यह नियम OTT पर लागू होगा।
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