जेंडर सेंसिटाइजेशन-इंटरनल कम्पलेंट कमेटी के इवेंट में CJI बोले- कानूनी मामलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग रुकेगा

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The Sootr
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जेंडर सेंसिटाइजेशन-इंटरनल कम्पलेंट कमेटी के इवेंट में CJI बोले- कानूनी मामलों में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग रुकेगा

NEW DELHI. एससी की जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कम्पलेंट कमेटी के इवेंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि महिलाओं के लिए गलत व्यवहार, सेक्सिस्ट भाषा और भद्दे चुटकुलों के लिए जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कोर्ट की भाषा, दलीलों और फैसलों में महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए गए अनुचित शब्दों की शब्दावली जारी करने की घोषणा की।





यह डिक्शनरी एक मिशन था, जो अब पूरा होने वाला है





सीजेआई ने कहा कि यह डिक्शनरी एक मिशन था, जिसे उन्होंने कुछ साल पहले शुरू किया था और अब वह पूरा होने वाला है। जल्द ही इसे रिलीज किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह डिक्शनरी इस बात पर भी रोशनी डालेगी कि न केवल समाज, कानूनी पेशे में बल्कि कामकाज की भाषा में भी महिलाओं के साथ क्यों और कैसे भेदभाव किया जाता है।





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फैसलों में महिलाओं के लिए इस्तेमाल होते हैं अनुचित शब्द





सीजेआई ने बताया- मैंने ऐसे फैसले देखे हैं, जिनमें किसी महिला के एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में होने पर उसे रखैल लिखा गया। कई ऐसे केस थे, जिनमें घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धारा 498ए के तहत एफआईआ रद्द करने के लिए आवेदन किए गए थे, उनके फैसलों में महिलाओं को चोर कहा गया है।



इन शब्दों को कम्पाइल करने का मकसद किसी जज को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर की उन समस्या को हल करने की सहूलियत देना था, जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। जब तक हम इन पहलुओं के बारे में खुलेगें नहीं, हमारे लिए एक समाज के रूप में विकसित होना मुश्किल होगा।





सीजेआई ने अपनी प्रैक्टिस के समय का किस्सा सुनाया 





उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि महिलाओं के लिए सेक्शुअल हैरेसमेंट को लेकर जीरा टॉलरेंस हो। उनकी मौजूदगी में भी उनके लिए गलत भाषा के इस्तेमाल और भद्दे जोक सुनाने जैसी चीजें भी खत्म होनी चाहिए।



जब मैं एडवोकेट था तो एक ग्रुप में बैठे सीनियर्स ने वहां एक महिला वकील की फीस का मजाक उड़ाया, जो असहनीय था। तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह सीनियर को यह कहे कि उनकी भाषा गलत है। लेकिन अब हम काफी आगे आ चुके हैं।





कहां और किसने तैयार की है शब्दावली?





CJI चंद्रचूड़ ने जिस कानूनी शब्दावली के बारे में बताया है, उसे कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। इस समिति में रिटायर्ड जस्टिस प्रभा श्रीदेवन और जस्टिस गीता मित्तल और प्रोफेसर झूमा सेन शामिल थे, जो फिलहाल कोलकाता में वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज में फैकल्टी मेम्बर हैं।



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