दिल्ली के उपमुख्यमंत्री से CJI ने कहा- जमानत लेने हाईकोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक परंपरा नहीं

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Jitendra Shrivastava
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री से CJI ने कहा- जमानत लेने हाईकोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक परंपरा नहीं

DELHI.  दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अर्जी मंजूर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है।





आप ने कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं





मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील से कहा- आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा- हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।





गिरफ्तारी के खिलाफ SC पहुंचे थे सिसोदिया





दिल्ली के डिप्टी CM ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। उनकी तरफ से कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। याचिका पर CJI की अगुआई वाली बेंच ने मंगलवार दोपहर बाद सुनवाई की।



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