कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा, जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टली 

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Jitendra Shrivastava
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कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा, जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक टली 

DELHI. राउज एवेन्यू कोर्ट से शुक्रवार को मनीष सिसोदिया को झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें ईडी कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया है। वहीं सिसोदिया की बेल पर सुनवाई 21 मार्च तक टाल दी गई है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की 7 दिन की हिरासत के बाद उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रखा गया है।



ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सिसोदिया को अरेस्ट किया था



दिल्ली की शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने सात दिनों की ईडी रिमांड पर शुक्रवार (10 मार्च) को भेज दिया। ईडी ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया की 10 दिनों की हिरासत मांगते हुए कहा था कि घोटाला आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने साथ शुरू हुआ, जिसे सिसोदिया और अन्य ने बनाया था। इस दौरान सिसोदिया के वकील ने ईडी का कड़ा विरोध किया। ईडी ने इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में सिसोदिया को गुरुवार को अरेस्ट किया था।



अनियमितताओं में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था



वहीं सीबीआई की तरफ से की गई गिरफ्तारी मामले में जमानत पर सुनवाई 21 मार्च को होगी। बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और गुरुवार (9 मार्च)  को उन्हें अरेस्ट कर लिया।



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ईडी का दावाः सिसोदिया ने फोन से दूसरे सबूत नष्ट किए 



ईडी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह और अन्य सबूत हैं। सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबद्ध गठजोड़ का हिस्सा थे। ईडी ने आगे दावा किया कि सिसोदिया ने फोन से दूसरे सबूत नष्ट किए। फिर उन्होंने दूसरे के खरीदे गए फोन का इस्तेमाल किया। हमें बार-बार गलत बयान दिए। ऐसे में पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए सिसोदिया का अन्य लोगों से आमना-सामना कराना होगा। इस पर सिसोदिया क वकील ने कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का काम है, जिसे कई चरण से गुजरना पड़ता है। 



ईडी ने कोर्ट में ये भी कहा?



ईडी ने अदालत में कहा कि शराब नीति में होलसेल को फायदा पहुंचाकर अवैध कमाई की गई। होलसेल का बिजनेस कुछ निजी लोगों को देकर एक्सपर्ट कमेटी की राय को ना मानते हुए 12 फीसदी प्रॉफिट मार्जिन दिया गया, जो सिर्फ 6 प्रतिशत होना चाहिए था। ईडी ने दावा किया कि उसके पास इसको लेकर सबूत है कि यह सब सिसोदिया के कहने पर किया गया। आरोप लगाया कि शराब की बिक्री का लाइसेंस देने के लिए तय व्यवस्था का भी उल्लंघन हुआ। इसमें  चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया गया। मामले की जांच में सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। 



मनीष सिसोदिया के वकील ने क्या कहा?

 

आप नेता मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि आबकारी नीति को उपराज्यपाल और अन्य ने मंजूरी दी। ईडी धन शोधन मामले में नीति निर्माण की जांच कैसे कर सकता है। जांच एजेंसी को सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला, मामला पूरी तरह से अफवाह पर आधारित है। उन्होंने पीएमएलए (धन-शोधन निवारण अधिनियम) को ‘‘बेहद कठोर’’ बताते हुए कहा कि आप’नेता को जेल में रखने के लिए गिरफ्तार किया गया. ऐसे में अब समय आ गया है कि अदालत ऐसी गिरफ्तारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए।


court order Shock to Manish Sisodia Manish on ED remand for 7 days hearing adjourned till March 21 in judicial custody till March 20 मनीष सिसोदिया को झटका कोर्ट का आदेश मनीष 7 दिन की ईडी रिमांड पर सुनवाई 21 मार्च तक टली 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में