कर्नाटक में ओला-उबर को कोर्ट का झटका, सोमवार से बंद होंगी सेवाएं

कर्नाटक में अब सोमवार से यात्रियों को बाइक टैक्सी की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाइक टैक्सी सेवाओं को सोमवार से निलंबित करने का आदेश दिया है। इस आदेेश के बाद बाइक टैक्सी सेवा बंद हो जाएगी। 

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Sanjay Dhiman
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लाखों पर लटकी बेरोजगारी की तलवार

Photograph: (the sootr)

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कर्नाटक में अब सोमवार से यात्रियों को बाइक टैक्सी की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाइक टैक्सी सेवाओं को सोमवार से निलंबित करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद बाइक टैक्सी सेवा बंद हो जाएगी।

हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद जहां राज्य में विशेषकर बेंगलुरु जैसे शहर में यात्री परेशान होंगे। वहीं 6 लाख से अधिक बाइक चालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य शासन को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने की सलाह भी दी है। 

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों ने कर्नाटका हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन कंपनियों ने बाइक टैक्सी सेवाओं को कानूनी मान्यता देने की मांग की थी। इसके साथ ही पीले नंबर प्लेट को व्यवसायिक वाहन के तौर पर दर्ज करने की अपील की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी। इसके बाद, इन कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाएं सोमवार से बंद हो जाएंगी।

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कर्नाटक सरकार ने किया नीति बनाने से इंकार

इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार यदि नई नीति बनाती है, तो राहत दी जा सकती है। सरकार ने जवाब में ऐसी नीति बनाने से इनकार किया। इसके बाद कोर्ट ने कंपनियों की सेवाएं सोमवार से बंद करने का आदेश दिया।

छह लाख लोगों का रोजगार संकट में 

जानकारी के अनुसार बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली तीनों प्रमुख कंपनियों से राज्य के छह लाख से अधिक बाइक राइडर जुड़े हुए हैं। अकेले बेंगलुरु में ही सात हजार से अधिक बाइक टैक्सी संचालित हो रही है। रैपिडो के अनुसार उससे जुड़े हुए बाइक टैक्सी चालक प्रतिमाह औसतन 35 हजार रुपए से अधिक कमाई कर रहे हैं। 

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अब अगली सुनवाई से है उम्मीद

मामले की अगली सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में 24 जून को होगी। इस तारीख को कोर्ट ने दोनों पक्षों से तर्क प्रस्तुत करने को कहा है। जब तक मामला समाप्त नहीं हो जाता, बाइक टैक्सी सेवा निलंबित रहेगी।

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