दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जन्मपत्री को नहीं माना जा सकता उम्र का प्रमाण
Sandeep Kumar | Mar 27, 2026, 19:15 IST
delhi high court birth
दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और रेप मामले में आरोपी की बरी होने के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि जन्मपत्री और वैक्सीनेशन कार्ड उम्र का वैध प्रमाण नहीं हैं।
News in Short
- दिल्ली हाईकोर्ट ने जन्मपत्री को वैध जन्मतिथि प्रमाण नहीं माना।
- राज्य सरकार ने आरोपी को बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
- कोर्ट ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र या सरकारी दस्तावेज जरूरी हैं।
- कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि स्कूल रिकॉर्ड में जन्म पत्री का प्रमाण भी वैध नहीं है।
- यह फैसला कानूनी मिसाल बनेगा, विशेषकर पॉक्सो एक्ट के तहत मामलों में।
News in Detail
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ठोस और आधिकारिक दस्तावेज जरूरी
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