पॉलिटिकल ऐड मामले में केजरीवाल को 164 करोड़ की रिकवरी का नोटिस, 10 दिन में चुकाने होंगे; एक माह पहले 97Cr वसूलने का नोटिस दिया था

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Atul Tiwari
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पॉलिटिकल ऐड मामले में केजरीवाल को 164 करोड़ की रिकवरी का नोटिस, 10 दिन में चुकाने होंगे; एक माह पहले 97Cr वसूलने का नोटिस दिया था

NEW DELHI. एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा गया है। सूचना और प्रचार निदेशालय (DIP) ने 12 जनवरी को भेजे नोटिस में केजरीवाल को 10 दिन में 164 करोड़ जमा करने को कहा है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने 20 दिसंबर को मुख्य सचिव को 2015-2016 के दौरान सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। अब इसके करीब एक महीने बाद नोटिस भेजा गया है। इसमें रकम 164 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें रकम पर ब्याज भी शामिल कर लिया गया है। 




— ANI (@ANI) January 12, 2023



संपत्ति भी कुर्क हो सकती है



सूत्रों के मुताबिक, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तय वक्त तक 164 करोड़ का भुगतान नहीं करेंगे तो आप की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस राशि में 99.31 करोड़ रुपए मूलधन और 64.31 करोड़ रुपए पेनाल्टी इंटरेस्ट के रूप में शामिल हैं। हालांकि, नोटिस पर अभी तक आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 



हाईकोर्ट कमेटी ने आम आदमी पार्टी को दोषी पाया था



दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञापनों पर खर्च की गई रकम की जांच के लिए अगस्त 2016 में 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 16 सितंबर 2016 को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी को दोषी पाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी ने जांच की, जिसके बाद वसूली का नोटिस जारी हुआ है।



जून 2022 में विपक्ष ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने एक महीने में विज्ञापनों पर 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस जानकारी को जुटाने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) का हवाला दिया गया। विपक्षी दलों का कहना था कि राज्य का खजाना भरने के दावे करके सत्ता में आई आम आदमी पार्टी खुद ही इसे खाली करने में जुटी है।


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