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News In Short
दिल्ली शराब घोटाले में ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त कर दिया है।
कोर्ट ने 23 लोगों को आरोपमुक्त किया, जिनमें पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हैं।
अदालत ने कहा कि आबकारी नीति में कोई साजिश या आपराधिक इरादा नहीं था।
कोर्ट ने CBI को फटकार लगाते हुए कहा कि फाइलों में महत्वपूर्ण जानकारी देने में देरी की गई।
इस फैसले के बाद केजरीवाल भावुक हो गए और उन्होंने खुद को ईमानदार बताया।
News In Detail
दिल्ली. राउज एवन्यू कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं था।
कोई आपराधिक षड्यंत्र भी साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने यह माना कि प्रॉसिक्यूशन अपना केस साबित करने में विफल रहा।
इस दौरान कोर्ट ने कई बार सीबीआई पर नाराजगी भी जताई।
कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ दावे करने से काम नहीं चलता। कोर्ट किसी भी आरोप पर तभी विश्वास कर सकती है, जब उसके पास ठोस और पर्याप्त सबूत हों।
कोर्ट से बाहर निकलते ही रोने लगे केजरीवाल
इस फैसले के बाद, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और कोर्ट (दिल्ली राउज एवेंन्यू कोर्ट) से बाहर निकलते समय रोने लगे। उन्होंने खुद को एक कट्टर ईमानदार नेता बताया। कोर्ट ने इस मामले में 23 अन्य लोगों को भी आरोपमुक्त किया है।
सीबीआई को कोर्ट की फटकार
कोर्ट ने सीबीआई को भी फटकार लगाई। जज जीतेन्द्र सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि कभी जब आप बहुत फाइलें पढ़ते हैं तो फाइल आपसे बात करने लगती हैं। उन्होंने सीबीआई को इस मामले में कई गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि वह पहले दिन से कबूलनामा मांग रहे थे, लेकिन वह चार्जशीट के साथ नहीं दिया गया था।
सील बंद लिफाफे में जानकारी दी गई थी
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि उन्होंने जानकारी सील बंद लिफाफे में दी थी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। स्पेशल जज ने कहा कि अब तक मुझे कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी तक नहीं दी गई। मैं सीबीआई के वकील से ईमानदारी की उम्मीद करता हूं।
आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा: केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने अदालत के फैसले के बाद भावुक होते हुए कहा कि शराब घोटाले के मामले में उन पर लगाए गए सभी आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।
इसे उन्होंने 'सत्य की जीत' बताया। केजरीवाल ने जज का धन्यवाद करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा और उनके पार्टी के बड़े नेताओं को खत्म करने के लिए जेल भेजा।
उन्होंने कहा कि उन पर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हमेशा ईमानदारी से जीवन जी है और अदालत ने भी उन्हें और मनीष सिसोदिया को 'कट्टर ईमानदार' बताया। साथ ही, केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की कि राजनीति के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं से खिलवाड़ न किया जाए।
दिल्ली शराब नीति केस की टाइमलाइन
नवंबर, 2021
केजरीवाल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी पेश की।
जुलाई, 2022
लिफ्टिंग गवर्नमेंट वीके सक्सेना ने पुलिस से गड़बड़ी बताते हुए CBI जांच की मांग की।
अगस्त, 2022
CBI और ED ने अलग-अलग केस दर्ज किया।
सितंबर, 2022
दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया।
अक्टूबर, 2023 से मार्च 2024
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को 9 बार तलब किया।
21 मार्च 2024
दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज की और ED ने उन्हें गिरफ्तार किया।
10 मई 2024
सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनावों के महीने भर के लिए जमानत दी।
2 जून 2024
केजरीवाल ने सरेंडर किया।
20 जून 2024
राउज एवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी।
21 जून 2024
ED ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
26 जून 2024
CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के लिए CBI की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
2025
12 जुलाई
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ED केस में अंतिम जमानत दी, CBI केस में वह जेल में रहे।
9 अगस्त
मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ED-CBI केस में जमानत मिली।
2 सितंबर
सुप्रीम कोर्ट ने AAP के विजय नायर को ED केस में जमानत दी।
5 सितंबर
CBI केस में केजरीवाल को जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
11 सितंबर
राउज एवन्यू कोर्ट ने CBI केस में केजरीवाल को न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई।
13 सितंबर
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में जमानत दी।
2026
27 फरवरी
दिल्ली के राउज एवन्यू कोर्ट ने CBI के दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है।
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