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New Delhi. बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई के समन खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचे हैं। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से उन्होंने सीबीआई के समन पर रोक लगाने की मांग की है। तेजस्वी यादव की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की एकलपीठ तेजस्वी की याचिका पर सुनवाई करेगी।
तेजस्वी ने अपनी याचिका में कहा है कि जब वह पटना में रह रहे हैं तो सीबीआई उन्हें दिल्ली में समन जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। याचिका के मुताबिक, सीबीआई तेजस्वी को दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि सीबीआई से वर्तमान बिहार विधानसभा सत्र के खत्म होने तक का समय मांगा गया है। अर्जी में कहा गया है कि नवनियुक्त डिप्टी सीएम के तौर पर सत्र में शामिल होना उनका दायित्व है।
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सीबीआई ने इस महीने तेजस्वी यादव को तीन बार पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। अधिकारियों के मुताबिक नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी यादव मंगलवार को तीसरी बार सीबीआई की पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे।
कथित घोटाला मामले की जांच के तहत इसी महीने तेजस्वी यादव के परिवार और करीबियों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पूछताछ और छापेमारी से गुजरना पड़ा है। वहीं, बुधवार को उनके लिए राहत इस रूप में आई कि जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।