चंडीगढ़. CBI की विशेष अदालत ने 18 अक्टूबर को रणजीत सिंह हत्याकांड (Ranjit Singh Murder Case) में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) के प्रमुख राम रहीम समेत 5 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सीबीआई (CBI) के जज सुशील गर्ग ने राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सोमवार की सुनवाई में राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। गौरतलब है इस मामले में सजा का ऐलान पहले 12 अक्टूबर को किया जाना था लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला 18 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
सजा के ऐलान से पहले धारा 144
12 अक्टूबर को सजा के ऐलान के मद्देनजर पंचकूला (Panchkula) के पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने जिले में धारा 144 लागू की गई थी। जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लागू रही। गौरतलब है कि डेरा में एक साध्वी से कथित बलात्कार का आरोप सामने आने के बाद डेरा मैनेजर रणजीत सिंह के डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मतभेद बढ़ गए थे। इसके बाद 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र (Kurukshetra) जिले के खानपुर कोलियान गांव में रणजीत सिंह को खेतों के पास में गोली मार दी गई थी।
इन धाराओं में कोर्ट ने दिया था दोषी करार
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में बीते आठ अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने IPC की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत दोषी करार दिया है। इन अपराधों के लिए सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने राम रहीम और चारों दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी थी, मगर अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
इन अपराधों की पहले से काट रहा सजा
गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक (Rohtak) जिले की सुनारिया जेल में बंद है। पंचकूला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने 25 अगस्त, 2017 को उसे दो साध्वियों (महिला शिष्यों) से बलात्कार करने का दोषी ठहराया था और 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसी सीबीआई कोर्ट ने 17 जनवरी 2019 को सिरसा के पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामले में भी उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी।