सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब माता-पिता की सेवा के लिए हर साल मिलेगी 30 दिन की छुट्टी

सरकारी कर्मचारी अब बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन का अवकाश ले सकते हैं। वहीं इसमें व्यक्तिगत कारणों के साथ चिकित्सा अवकाश का भी प्रावधान है।

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Amresh Kushwaha
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन का अवकाश ले सकते हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बारे में राज्यसभा में जानकारी दी। यह व्यवस्था केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और इसके तहत कर्मचारी अपने माता-पिता की देखभाल सहित अन्य निजी कारणों के लिए अवकाश ले सकते हैं।

हर साल 30 दिन का अवकाश

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत हर साल 30 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave) मिलेगा। इसमें 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave), आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) और दो दिन का निरुद्ध अवकाश (Restricted Leave) मिलता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन अवकाशों का उपयोग निजी कारणों से किया जा सकता है, जिनमें माता-पिता की देखभाल प्रमुख कारण है।

इन छुट्टियों का प्रयोग कर्मचारियों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायक हो सकता है, खासकर तब जब माता-पिता बुजुर्ग हों या बीमार हों।

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चिकित्सा अवकाश और आधे वेतन की छुट्टियां

यदि किसी कर्मचारी के माता-पिता बीमार हैं, तो वह अपने चिकित्सा अवकाश का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, आधे वेतन पर अवकाश भी लिया जा सकता है, जो कर्मचारियों को अपनी निजी जिम्मेदारियों को निभाने का अवसर देता है।

माता-पिता की सेवा के लिए 30 दिन की छुट्टी पर एक नजर...

  • केंद्रीय कर्मचारियों को अब बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन का अवकाश मिलेगा।

  • कर्मचारियों को 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन अर्ध वेतन, 8 दिन आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन निरुद्ध अवकाश मिलेगा।

  • चिकित्सा अवकाश और आधे वेतन की छुट्टियां भी कर्मचारियों को अपने माता-पिता की देखभाल के लिए उपलब्ध हैं।

  • यह अवकाश महिला और पुरुष दोनों कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होगा।

  • सरकार ने लोक शिकायतों के निवारण समय को 28 दिनों से घटाकर 16 दिन कर दिया है।

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महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए समान अवसर

यह सुविधा न केवल पुरुष कर्मचारियों के लिए बल्कि महिला कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने माता-पिता की देखभाल के लिए यह अवकाश समान रूप से प्राप्त होगा। यह कदम महिलाओं को काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा, खासकर उन परिस्थितियों में जब पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं।

लोक शिकायतों के निवारण की समय-सीमा में सुधार

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि सरकार ने लोक शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को तेज किया है। 2019 में जहां शिकायतों का निवारण 28 दिनों में होता था, वहीं अब यह समय घटकर 16 दिन रह गया है। यह सुधार केंद्र सरकार की लोक शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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