EPFO New Facility : अब दफ्तरों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं, PF क्लेम करते ही खाते में आएगा पैसा

EPFO के नए सर्कुलर के मुताबिक, क्लेम को निपटाने के लिए नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके तहत चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करना अब आवश्यक नहीं होगा।

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Deeksha Nandini Mehra
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EPFO Launches New Facility

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EPFO New Facility : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) जुड़े सदस्यों के खुशखबरी है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन पीएफ क्लेम के लिए पासबुक या चेक की कॉपी को अपलोड करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। ऐसा होने से क्लेम को सेटल में तेजी आएगी और पीएफ का पैसा जल्द बैंक खाते में आ जाएगा। EPFO ने इस संबंध में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के जरिए सर्कुलर भेजा है।

EPFO के नए सर्कुलर के मुताबिक, क्लेम को निपटाने के लिए नई प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके तहत जिन ऑनलाइन क्लेम में बैंक केवाईसी को बैंक की ओर से ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया गया है। 

नियोक्ता की ओर से अन्य सत्यापन दस्तावजों पर डिजिटल तौर पर हस्ताक्षर किए गए होंगे, वहां चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करना अब आवश्यक नहीं होगा। 

इन मामलों में मिलेगी छूट

यह छूट केवल उन मामलों में मिलेगी, जहां ईपीएफओ सदस्य के दूसरे सत्यापन दस्तावेज पूरे होंगे। इनमें संबंधित बैंक या NPCI द्वारा बैंक केवाईसी का ऑनलाइन सत्यापन, डीएससी का उपयोग करके नियोक्ता द्वारा बैंक KYC का सत्यापन और UIDAI द्वारा सत्यापित आधार संख्या आदि शामिल हैं।

रंग से कोड किए जाएंगे खाते 

EPFO अधिकारी को वेबसाइट के रंग से पता चल जाएगा कि इस मामले में चेक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है या नहीं है।

इसके लिए पहले से ऑनलाइन सत्यापित खातों की पहचान करने के लिए इन्हें हरे रंग से कोड किया जाएगा, जिससे अधिकारी दावे का निपटान जल्द कर सकेंगे।

यदि खाता सत्यापित नहीं है तो लाल रंग का कोड होगा। ऐसे मामलों में चेक या पासबुक की कॉपी मांगी जा सकती है।

ऐसे होगी जांच

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