EPFO का बड़ा अपडेट, PF अकॉउंट होल्डर्स को लेकर नियम बदला

EPFO ने पर्सनल डिटेल्स को सही करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत सदस्‍यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 की मंजूरी दे दी गई है।

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Deeksha Nandini Mehra
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EPFO Rules Chnage
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EPFO Rules Changed Regarding PF Account : EPFO ( कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ) के सात करोड़ यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आया है। दरअसल, PF खाते में जानकारी अपडेट कराने के नियम में बड़े बदलाव कर दिए हैं। आइए जानते हैं EPFO की तरफ से किस नियम को पेश किया गया है।

EPFO ने अपने गाइडलाइन में कहा कि अक्‍सर देखा जाता है कि कई तरह की गलतियां होती हैं, जिसे सुधारने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी डेटा अपडेट नहीं होने के कारण होता है। ऐसे में ये गाइडलाइन पेश की गई है। यह बदलाव सभी पीएफ खाताधारकों के लिए है।

पर्सनल जानकारी अपडेट के लिए डाक्यूमेंट्स 

EPFO ने पर्सनल जानकारी जैसे नाम, DOB ( डेट ऑफ बर्थ ) को सही करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) गाइडलाइन जारी किया है। जिसके तहत सदस्‍यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 की मंजूरी दे दी गई है। अब इस नए नियम के बाद UAN प्रोफाइल में अपडेट या सुधार के लिए दस्‍तावेज देने होंगे। साथ ही डिक्‍लेयरेशन देकर आवेदन कर सकते हैं।

दो श्रेणियों में होंगे बदलाव

नई गाइडलाइन के मुताबिक, प्रोफाइल में बदलावों को मेजर और माइनर श्रेणियों में बांटा गया है। माइनर बदलावों के लिए संयुक्त घोषणा रिक्वेस्ट के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे, जबकि मेजर सुधार के लिए कम से कम तीन आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। फील्ड कार्यालयों को सदस्यों की प्रोफाइल को अपडेट करते समय अधिक सावधानी बरतने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धोखाधड़ी न हो सके।

दस्तावेजों की आवश्यकता

  • छोटे बदलावों के लिए कम से कम दो दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
  • बड़े बदलावों के लिए कम से कम तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
  • यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधार से जुड़े बदलावों के मामले में आधार कार्ड या एक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़ा ई-आधार कार्ड पर्याप्त होगा।

सुधार के विकल्प

ईपीएफ सदस्यों के पास ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए संयुक्त घोषणा पेश करने का विकल्प है। यह सुधार केवल वर्तमान नियोक्ता द्वारा प्रबंधित किए जा रहे ईपीएफ अकाउंट के डेटा में ही किए जा सकते हैं। नियोक्ताओं ( employer ) के पास पिछले या अन्य प्रतिष्ठानों के ईपीएफ खातों में कोई भी बदलाव करने का अधिकार नहीं है। सदस्य को अपने पंजीकृत पोर्टल लॉगिन से संयुक्त घोषणा आवेदन जमा करने की जिम्मेदारी होगी।

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