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New Delhi. केंद्र सरकार ने सोने के कुछ आभूषणों और अन्य सामान के आयात पर बुधवार (12 जुलाई) को ‘अंकुश' लगाने की घोषणा की। इस कदम से कुछ गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अब आयातक को इन स्वर्ण उत्पादों के आयात के लिए सरकार से लाइसेंस की अनुमति लेनी होगी। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने स्पष्ट किया है कि ये अंकुश भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच लागू मुक्त व्यापार करार (FTA) के तहत होने वाले आयात पर लागू नहीं होंगे। डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा कि इन उत्पादों के आयात की नीति को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर 'मुक्त' से 'अंकुश' की श्रेणी में डाल दिया गया है। हालांकि सरकार ने अभी उन आभूषणों की जानकारी नहीं दी है, जिनपर लाइसेंस जरूरी होगा।
30 जून को 15% किया था सोने पर आयात शुल्क
सोने के बढ़ते आयात पर लगाम लगाने और चालू खाता घाटा (कैड) को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने इस मूल्यवान धातु पर आयात शुल्क 10.75 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है। शुल्क में बदलाव 30 जून से प्रभाव में आया है। इससे पहले सोने पर मूल सीमा शुल्क 7.5 फीसदी था जो अब 12.5 फीसदी होगा। 2.5 फीसदी के कृषि अवसंरचना विकास उपकर के साथ सोने पर प्रभावी सीमा शुल्क 15 फीसदी होगा।
मोती और मूल्यवान रत्नों का आयात घटा
चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-मई की अवधि में मोती और मूल्यवान रत्नों का आयात 25.36 प्रतिशत घटकर चार अरब डॉलर पर आ गया है। इस दौरान सोने का आयात भी 40 प्रतिशत घटकर 4.7 अरब डॉलर रह गया है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-मई के दौरान कुल व्यापारिक आयात 10.24 प्रतिशत घटकर 107 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। अप्रैल-मई 2023 में व्यापारिक व्यापार घाटा अप्रैल-मई 2022 के दौरान 40.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 37.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।