अब GST चोरी में नहीं होगी जेल! काउंसिल कर रही राहत की तैयारी, 7 अक्टूबर को होगी बैठक
Arohi Raj | Sootr Creatives | Oct 04, 2026, 19:16 IST
काउंसिल की बैठक में जीएसटी में गिरफ्तारी का अधिकार खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार होगा।
जीएसटीलागू होने के नौ साल बाद इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी है। इसमें गिरफ्तारी के प्रावधानों को हटाने पर विचार किया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल बैठक में प्रस्ताव पर विचार होगा। इसे मंजूरी मिली तो सरकार शीतकालीन सत्र में कानूनी संशोधन ला सकती है। साथ ही जानबूझकर की गई ठगी पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज होगा।
समझें क्या है पूरा मामला
- GST सिस्टम से गिरफ्तारी के प्रावधान हटाने की तैयारी है।
- 7 अक्टूबर को 57वीं GST काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव पर विचार होगा।
- प्रस्ताव टैक्स से जुड़े अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने का है।
- काउंसिल से मंजूरी मिलने पर शीतकालीन सत्र में संशोधन आ सकता है।
- जानबूझकर की गई धोखाधड़ी पर भारतीय न्याय संहिता में मुकदमा चलेगा।
7 अक्टूबर को होगी बैठक
बता दें डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब है टैक्स की गड़बड़ी को क्रिमिनल कैटेगरी से हटाना है। यानी जीएसटी डीक्रिमिनलाइजेशन के तहत सामान्य गलतियां पर गिरफ्तारी का रास्ता बंद होगा।
8-9 महीने की बातचीत का नतीजा
शीतकालीन सत्र में आ सकता है संशोधन
अब धोखाधड़ी पर क्या कार्रवाई होगी
जीएसटी के तहत एनफोर्समेंट का दायरा
- GST की शुरुआत से एनफोर्समेंट एजेंसियों को धोखाधड़ी झेलनी पड़ी है।
- म्यूल अकाउंट्स से नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) बनाना।
- बिना सामान की सप्लाई के नकली इनवॉइस बनाना।
- फाइनल गुड्स की कीमत कम दिखाना।
- टैक्स वाली सेवाओं पर टैक्स चोरी करना।
कितने मामले, कितनी गिरफ्तारियां
सीजीएसटी एक्ट में अभी क्या प्रावधान है
इंडस्ट्री की पुरानी चिंताएं क्या थीं
अधिकार हटने से जीएसटी सिस्टम 2017 से पहले की वैट व्यवस्था जैसा हो जाएगा। उस व्यवस्था में टैक्स अधिकारियों की प्रशासनिक गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं था।
2016 में उठी थी आपत्ति
पश्चिम बंगाल के अधिकारियों का तर्क अलग था। वैट कानूनों में टैक्स अधिकारियों को सीधे हिरासत का अधिकार नहीं था। केवल पुलिस के जरिए FIR दर्ज कराने की अनुमति थी।
सीबीडीटी ने भी हटाए अधिकार
FAQs
- जीएसटी सिस्टम से गिरफ्तारी के प्रावधान हटाने की क्या तैयारी है?
जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में टैक्स से जुड़े अपराधों को डीक्रिमिनलाइज करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इससे निवेशकों का भरोसा बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। - डीक्रिमिनलाइजेशन का क्या मतलब है और इसके तहत क्या बदलाव होंगे?
डीक्रिमिनलाइजेशन का मतलब है टैक्स की गड़बड़ी को क्रिमिनल श्रेणी से हटाना, जिसके तहत सामान्य गलतियों पर गिरफ्तारी का रास्ता बंद किया जाएगा। जानबूझकर की गई धोखाधड़ी पर अब भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा चलेगा। - इसके लागू होने पर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यदि यह संशोधन लागू होता है, तो यह जीएसटी सिस्टम को 2017 से पहले की वैट व्यवस्था जैसा बना देगा, जिससे टैक्स अधिकारियों की प्रशासनिक गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिससेindustries पर दबाव कम होगा।
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