जीएसटी ( वस्तु एवं सेवा कर ) काउंसिल ( GST Council Meeting ) की 53वीं मीटिंग में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हो जाएगा।
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ( GST Council ) ने टैक्स अधिकारियों के अपीलेट ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपए, हाईकोर्ट के लिए एक करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा की सिफारिश की है।
ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश
वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।
अगली बैठक सात अक्टूबर को
इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए। जीएसटी अपील न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है।
छोटे करदाताओं के लिए जीएसटीआर-4, वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि यह बैठक आठ महीने के अंतराल के बाद हुई है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी।
फेक इनवॉइस पर लगेगी रोक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
पेट्रोल और डीजल पर GST
इस दौरान निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी ( GST ) के दायरे में लाने का इरादा बताया। उन्होंने कहा कि इसे केंद्र सरकार का जीएसटी में लाने का इरादा है। हालांकि इसके लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। राज्यों को इसमें शामिल होकर जीएसटी दर तय करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक मंत्रियों के समूह का गठन हुआ है, जो अगस्त में जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
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