मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामले में हुई सुनवाई, वक्फ बोर्ड को नोटिस देने के निर्देश, 27 मार्च को नियत हुई अगली सुनवाई

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Rajeev Upadhyay
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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामले में हुई सुनवाई, वक्फ बोर्ड को नोटिस देने के निर्देश, 27 मार्च को नियत हुई अगली सुनवाई

Mathura. उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित छह केसों की सुनवाई जिला अदालत में सोमवार को हुई। 6 में से दो केस में इंतजामिया कमेटी सचिव तनवीर अहमद ने केस के स्थायित्व को चुनौती दी। उन्होंने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत सुनवाई के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। दो अन्य मामलों में अदालत ने पक्षकार को प्रतिवादियों को नोटिस तामील कराने के संबंध में आदेश दिए। अदालत ने सभी मामलों में सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख नियत की है।



अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के केस में कोर्ट ने लगातार गैरहाजिर चल रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस तामील कराने के लिए पक्षकारों को आदेश दिए। जबकि, महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी और ठाकुर केशवदेव मंदिर के सेवादार पवन शास्त्री के केस में इंतजामिया कमेटी के सचिव द्वारा केस के सुने जाने योग्य है या नहीं इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। पक्षकार शिशिर चतुर्वेदी, दुष्यंत सारस्वत सहित सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की है।




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  • अधिवक्ता के केस में हाईकोर्ट द्वारा स्टे किया गया 




    बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में हाईकोर्ट द्वारा स्टे किया गया है। पक्षकार हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड केस की पैरवी करने से भाग रहा है। उनको कई दफा नोटिस दिए जा चुके हैं फिर भी हाजिर नहीं हो रहा है। वहीं ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि उन्होंने दो केसों में आदेश 7 नियम 11 की मांग की है। अदालत में प्रतिवादीगण श्रीकृष्ण जन्मस्थान के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री तथा शिशिर चतुर्वेदी के लिए गोपाल खंडेलवाल, महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की अधिवक्ता छाया गौतम आदि मौजूद रहे।



    आगरा की मस्जिद से विग्रह लाने के केस में 28 फरवरी को सुनवाई




    श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आगरा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे ठाकुर केशवराय की श्री विग्रहों का लाने के मामले में सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रतिवादियों के हाजिर न होने के कारण 28 फरवरी की तारीख लगा दी है। पक्षकार ने बताया कि उनके केस में पुरातत्व विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है।


    Shri Krishna Janmasthan-Idgah dispute hearing in district court instructions to give notice to Waqf Board next hearing will be on March 27 श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद जिला अदालत में हुई सुनवाई वक्फ बोर्ड को नोटिस देने के निर्देश 27 मार्च को होगी अगली सुनवाई
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