रिशिका शर्मा । भोपाल. कोरोना (Corona) काल में कई परिवारों ने अपनों को खोया है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। राज्य अपने डिजास्टर रिलीफ फंड (Disaster Relief Fund) से पीड़ितों के परिजनों को यह मुआवजा (Compensation) देंगे। यह मुआवजा पाने के लिए पीड़ित परिवारों को कोरोना से मौत हुई ही इस बात का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। लेकिन यह मुआवजा किसे मिलेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करना है ये जानना आपके लिए जरुरी है।
ये मुआवजा किसे मिलेगा
- ये मुआवजा कोरोना के उन केसेस में ही दिया जाएगा, जिनका अस्पताल में या फिर घर पर RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया हो।
अगर व्यक्ति की मौत कोरोना से रिकवर होने के बाद हुई है तो उसे कोरोना से हुई मौत नहीं माना जाएगा साथ ही परिवार वालों को मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा।
कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद यदि व्यक्ति की मौत आत्महत्या, हत्या या किसी हादसा में हुई है तो ऐसी मौत को कोरोना से हुई मौत नहीं माना जाएगा। ऐसे में मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
मुआवजे के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा
- इस मुआवजे के लिए जिला प्रशासन या जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से जारी एक फॉर्म को भरकर आवेदन करना होगा। ।
DDMA के इस फॉर्म के साथ आपको सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स भी जमा कराने होंगे। लेकिन इन सभी में कोरोना का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इसमें मृतक का आधार कार्ड भी शामिल है।
सरकार ने इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई है। इस कमेटी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट शामिल होंगे।
आवेदन के कितने समय बाद मिलेगा मुआवजा
मुआवजे के लिए आवेदन करने के 30 दिन के अंदर ही मामले का निपटारा प्रशासन स्तर पर किया जाएगा। साथ ही अगर आवेदन करते समय अगर गलत डॉक्युमेंट्स पाए जाते हैं तो आपको एक बार फिर से मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा।