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रिशिका शर्मा । भोपाल. कोरोना (Corona) काल में कई परिवारों ने अपनों को खोया है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। राज्य अपने डिजास्टर रिलीफ फंड (Disaster Relief Fund) से पीड़ितों के परिजनों को यह मुआवजा (Compensation) देंगे। यह मुआवजा पाने के लिए पीड़ित परिवारों को कोरोना से मौत हुई ही इस बात का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। लेकिन यह मुआवजा किसे मिलेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करना है ये जानना आपके लिए जरुरी है।
ये मुआवजा किसे मिलेगा
- ये मुआवजा कोरोना के उन केसेस में ही दिया जाएगा, जिनका अस्पताल में या फिर घर पर RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आया हो।
मुआवजे के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा
- इस मुआवजे के लिए जिला प्रशासन या जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) की तरफ से जारी एक फॉर्म को भरकर आवेदन करना होगा। ।
आवेदन के कितने समय बाद मिलेगा मुआवजा
मुआवजे के लिए आवेदन करने के 30 दिन के अंदर ही मामले का निपटारा प्रशासन स्तर पर किया जाएगा। साथ ही अगर आवेदन करते समय अगर गलत डॉक्युमेंट्स पाए जाते हैं तो आपको एक बार फिर से मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा।